Wine Price : सड़क या कार में शराब पीने वाले लोगों पर होगा FIR, नया गाइडलाइन हुआ जारी।।

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Wine Price : 1 जनवरी 2025 यूं कहें तो न्यू ईयर आने में बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। 1 जनवरी 2025 यूं कहे तो न्यू ईयर का लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि 1 जनवरी 2025 यूं कहे तो न्यू ईयर के दिन लोग बहुत मस्तियां करते हैं एवं घूमने फिरने के लिए जाते हैं। न्यू ईयर की स्वागत करने के लिए तैयारी अभी से ही कर रहे हैं। वही होटल और क्लब 31 दिसंबर की रात को विशेष आयोजन की योजना बना रहे हैं। ताकि लोगों का अनुभव यादगार हो सके इस अवसर पर सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और नया गाइडलाइन जारी किए हैं। वहीं अगर लोग इस नई गाइडलाइन की उल्लंघन करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

Wine Price : छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर में होटल ,रेस्टोरेंट और क्लब नए वर्ष के जश्न की तैयारी में है जुटे हुए

आप सभी को बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर में होटल रेस्टोरेंट और क्लब नए वर्ष के जश्न की तैयारी में जोर-शोर से जुड़े हुए हैं। वही पिछले वर्ष की मुताबिक इस वर्ष और भी न्यू इयर्स बेहतरीन ढंग से मनाया जाएगा। बता दे की 31 दिसंबर की रात के लिए 15 से अधिक प्रतिष्ठानों ने परियों आयोजित करने की अनुमति मांगे हैं। ऐसे में इनमें शराब परोसने के लिए भी विशेष अनुमति मांगे गए हैं। जिसके लिए आबकारी विभाग में आवेदन दिए है। वही न्यू इयर्स के इस शुभ अवसर को यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण पर है।

Wine Price : रात को 10:00 बजे तक चलाया जाएगा फुल आवाज में साउंड

बता दे की होटल रेस्टोरेंट और क्लबकी तैयारीयो के बीच जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी नए वर्ष की तैयारी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में प्रशासन ने एक गाइडलाइन तय कर दिए हैं और उसी के तहत अनुमति दिए जा रहे हैं होटल रेस्टोरेंट और क्लब को हिदायत दिए जा रहे हैं की तेज आवाज वाला म्यूजिक रात को 10:00 बजे तक ही बजा सकेंगे। उसके बाद नहीं बजा सकेंगे। अगर बजाया जाता है तो सख्त कार्रवाई किया जाएगा।

म्यूजिक की आवाज से किसी लोगों को परेशानी ना हो यह ध्यान में रखना है जरूरी

यदि वे लोग म्यूजिक चलने के लिए इच्छुक हैं तो आवाज इतनी धीमी होनी चाहिए की होटल , रेस्टोरेंट, क्लब से बाहर न जाए साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को भी इस तेज म्यूजिक के कारण परेशानियों का सामना न करना पड़े की न्यू इयर्स पार्टी के दौरान रात 12:30 बजे से 1:00 तक शराब पिलाने की अनुमति देने का प्रावधान रखे गए हैं।

नियम तोड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट, बार और ढाबे का हो सकता है लाइसेंस रद्द

बता दे की जारी किए गए गार्डन में कह गए हैं कि यदि तय समय पर होटल रेस्टोरेंट बार और ढाबे बंद नहीं करते हैं तो इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही इनके ऊपर कारवाई किए जाएंगे। वहीं आयोजन करने वाले लोगों की पार्किंग की भी व्यवस्था करने होंगे। सड़क पर पार्किंग नहीं होंगे। सड़कों पर या कर में शराब पीने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाएंगे।

नए वर्ष के कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए सभी बड़े होटलों और रेस्टोरेंटों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे । वहीं चौराहे पर आईटीएमएस कैमरा से गतिविधियों पर नजर रखे जाएंगे। वही शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाएंगे। उनकी गाड़ियों को सीधे जब्त किए जाएंगे बता देंगे रायपुर में नशाखोरी और हो जाएंगे की संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने 20 प्रमुख सड़कों का चयन किए हैं। जहां चेकिंग पॉइंट स्थापित किया गया है।

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