हाई कोर्ट ने दिया ऑर्डर दो सप्ताह के अंदर हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को दिया जाएगा स्थाई नियुक्ति पत्र

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana News: हरियाणा सरकार का यह निर्णय अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और उनकी सेवाओं को मान्यता देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। हाईकोर्ट के निर्देश और सरकार की ओर से बनाई गई योजनाएं यह दर्शाती हैं कि प्रशासन स्थिरता और न्यायसंगत कार्यसंस्कृति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

हाईकोर्ट  ने दिया आदेश

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन पदों पर कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत हैं, उन्हें “अस्थाई” कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार को ऐसे पदों का सृजन करने का निर्देश दिया गया ताकि संबंधित कर्मचारियों को उनकी सेवाओं में बनाए रखा जा सके। कोर्ट का मानना था कि एक दशक से अधिक समय तक काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य और पद की नियमितता सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है।

हरियाणा में नौकरियों की स्थिति (जुलाई 2024 के आंकड़े)

मंजूर पद: 4.5 लाख

रेगुलर कर्मचारी: 2.7 लाख

रिक्त पद: 1.8 लाख

कच्चे कर्मचारी: 1.25 लाख

एचएचकेआरएन में पंजीकृत लोग: 1.5 लाख

कमेटी का गठन

अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई थी। इसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और विभागीय सचिवों को शामिल किया गया था। इस कमेटी ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए नीति तैयार करने और इसे लागू करने पर कार्य किया।

राजनीतिक और प्रशासनिक पहल

हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ी संख्या में स्थायी पदों पर भर्तियां की थीं। नई नीति और पद सृजन के साथ, सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का प्रयास तेज कर दिया है। यह पहल न केवल कर्मचारियों की कार्यस्थिरता सुनिश्चित करेगी, बल्कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र को भी मजबूत बनाएगी। इससे सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षमता में सुधार होगा।

हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सख्त आदेश देते हुए कच्चे कर्मचारियों को दो सप्ताह के अंदर पक्के करने का आदेश दिया है हाई कोर्ट की दी गई इस समय सीमा के अनुसार हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति पत्र देना होगा l

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment