Haryana News:हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहारा देने के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य विशेष रूप से उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो किसी न किसी कारण से स्वयं को आर्थिक रूप से संभालने में असमर्थ हैं।
विभिन्न प्रकार की योजनाएं
हरियाणा सरकार ने नागरिकों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इनमें से प्रमुख योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, लाडली पेंशन योजना, विधुर पेंशन योजना, अविवाहित पेंशन योजना, और बोना भत्ता पेंशन योजना शामिल हैं।
1.वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना: के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हरियाणा के स्थायी निवासियों को, जिनकी संयुक्त वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम हो, प्रति माह 2,500 रुपये का भत्ता मिलता है। विधवा पेंशन योजना के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाओं को, जिनकी वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम हो, और जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, 1,800 रुपये प्रति माह का भत्ता मिलता है।
2.विकलांग पेंशन योजना: में 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को, जिनकी आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं हो, प्रति माह 2,500 रुपये का भत्ता प्रदान किया जाता है। लाडली पेंशन योजना के तहत 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को, जिनकी संयुक्त आय 3,00,000 रुपये से कम हो, 2,500 रुपये प्रति माह का भत्ता मिलता है। यदि मां उपलब्ध नहीं है, तो पिता भी आवेदन कर सकते हैं।
3.विधुर पेंशन योजना: में 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के विधुर पुरुषों को, जिन्होंने दूसरी शादी नहीं की हो, 2,500 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाता है। अविवाहित पेंशन योजना के तहत 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के अविवाहित पुरुषों को 2,500 रुपये प्रति माह का भत्ता मिलता है। बोना भत्ता पेंशन योजना के तहत 3 फीट 8 इंच या उससे कम लंबाई वाले व्यक्तियों को, जिनकी आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं हो, 2,500 रुपये प्रति माह का भत्ता मिलता है।
आवेदन कैसे करें
इन योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है, या ऑफलाइन नजदीकी अटल सेवा केंद्र (सीएससी) से भी आवेदन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा और विधुर पेंशन के लिए) शामिल हैं।
इन सभी योजनाओं के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और परिवार पहचान पत्र में आवेदक की जानकारी सही होनी चाहिए।