RBI CIBIL Score Rules : बैंक से लोन लेने वालों के लिए, आरबीआई ने बनाया नया नियम, अब मिलेगा फटाफट लोन।

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RBI CIBIL Score Rules : सिबिल स्कोर को लेकर आरबीआई को काफी ज्यादा शिकायत मिल रही थी। यही वजह है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के तरफ से अब तक सिविल स्कोर को लेकर 6 नियम को बनाए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति का CIBIL Score अच्छा होता है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। सिबिल स्कोर अच्छा बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ एक गलती से बचना होगा।

CIBIL Score को अच्छा बनाने के लिए आपको पेमेंट डिफॉल्ट पर ध्यान रखना होगा। आरबीआई की तरफ से अब तक सिविल स्कोर को लेकर 6 नियम बनाए गए हैं जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा।

RBI CIBIL SCORE Rules : आरबीआई ने सिबिल स्कोर को लेकर बने नए नियम।

आरबीआई के नए नियम के मुताबिक ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट किया जाएगा। यह नियम आरबीआई के तरफ से जारी किए गए हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। ग्राहकों को सिविल स्कोर हर महीने की 15 तारीख और महीने के आखिरी में अपडेट भी किया जाएगा।

इस नियम के आने के बाद सीधा ग्राहकों को फायदा होगा। बैंक को किसी भी लेनदेन मैं सही फैसला लेने में मदद मिलेगा इसके साथ ही लोगों को खराब सिविल स्कोर सुधारने का मौका मिलेगा।

CIBIL Score चेक करने की जानकारी ग्राहकों को भेजना होगा।

केंद्रीय बैंक की तरफ से क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को यह कहा गया कि जब भी कोई बैंक या फिर एनबीएफसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट को चेक किया जाता है तो उसकी जानकारी उस ग्राहक को भेजना होगा। यह जानकारी एसएमएस या फिर सीधे ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। दरअसल क्रेडिट स्कोर को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थी जिसके चलते रिजर्व बैंक आफ इंडिया के तरफ से यह फैसला लिया गया है।

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साल में ग्राहकों को निशुल्क पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्ध करवाया जाएगा।

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुसार क्रेडिट कंपनी के अपने ग्राहकों को एक बार निशुल्क पूर्ण क्रेडिट स्कोर उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। इसके लिए क्रेडिट कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक को दर्शाना होगा। जिससे कि ग्राहकों को पता चले की निशुल्क के पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट आसानी से देख सकें। इससे ग्राहकों को इस साल में एक बार अपना सिविल स्कोर और पूरा क्रेडिट इतिहास का पता चल पाएगा।

रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की वजह बताना होगा अब जरूरी

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुसार अगर किसी ग्राहक का रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह को बताना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे ग्राहकों को यह समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी कि उसकी रिक्वेस्ट को क्यों रिजेक्ट किया गया है। अनुरोध को आशीर्वाद करने का कारण सूची बनाकर उसे सभी क्रेडिट संस्थाओं को भेजना होगा।

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सिविल स्कोर से संबंधित शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर होगा।

अगर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी 30 दिन के भीतर ग्राहकों की शिकायत का समाधान नहीं करता है तो उसे ₹100 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा। जितना देर से शिकायत समाधान होगा जुर्माना उतना ही देना होगा। लोन देने वाली कंपनी कोई 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन के समय मिलेगा। अगर बैंक 21 दिन के भीतर क्रेडिट ब्यूरो को सूचना नहीं देता है तो बैंक जुर्माना देगा। अगर बैंक की सूचना के 9 दिन के बाद भी शिकायत का समाधान नहीं हो पता है तो क्रेडिट ब्यूरो को जुर्माना देना होगा।

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