UP में इतनी एकड़ जमीन से ज्यादा खरीदने पर सरकार से लेना होगा अनुमति, जान लीजिए नया नियम।

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Property Buying Limits In UP : आप सभी को पता होना चाहिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सरकार के तरफ से एक अपडेट के मुताबिक यूपी में इतनी जमीन से ज्यादा खरीदने पर अब अनुमति लेना होगा। आईए जानते हैं आप कितनी जमीन खरीद सकते हैं और कितनी जमीन खरीदने के बाद आपको परमिशन लेना होगा।

Property Buying Limits In UP : उत्तर प्रदेश में इतना एकड़ जमीन से ज्यादा खरीदने पर लेना होगा अनुमति।

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आम लोगों की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए थाई सीमा से अधिक जमीन खरीदने और अनुसूचित जातियों से जमीन खरीदने को अनुमति लेने तथा नामांतरण की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन करने की पूरी तैयारी किया गया है। बता दे कि यह सभी काम लगभग पूरा होने वाला ही है।

प्रदेश भर में 5.0586 हेक्टेयर जमीन की कोई भी व्यक्ति खरीद कर सकता है या रख सकता है। इससे अधिक जमीन खरीदने के लिए उचित कारण आपको सरकार के बताने होंगे या फिर अनुमति की जरूरत होगी। बता दे की 20.2344 हेक्टेयर जमीन खरीदने या प्राप्त करने की अनुमति डीएम से लेना होगा। इसके अलावा 40.4688 हेक्टेयर तक मंडलायुक्त और 40.4688 हेक्टेयर से अधिक की अनुमति सरकार देगी। प्रयाग उद्योगों की स्थापना और शिक्षण संस्थान के लिए तय सीमा से अधिक भूमि की आवश्यकता के मामले आते हैं।

23 सीमा से अधिक जमीन की खरीदारी पर इस प्रकार लेना होगा अनुमति

बता दे की राजस्व संहिता की धारा 89 के तहत अनुमति दिया जाता है। अभी यह अनुमति ऑफलाइन लेना होता है जिसमें तमाम तरह की शिकायतें आती रहती है। राजस्व परिषद ने अगले 6 महीने में ताई सीमा से अधिक जमीन खरीदने की अनुमति की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन करने का लक्ष्य भी तय कर दिया है।

इसी तरह नामांतरण से संबंधित प्रकरण का निस्तारण राजस्व वध के रूप में सुनवाई कर किया जाता है। वही परिषद ने राजस्व संहिता की धारा 34 के अंतर्गत दर्ज निमंत्रण वादों में आई परवाना व स्वत अमलदरामद की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाया गया है। यह काम 6 महीने में पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा राजस्व संहिता में धारा 101 के अंतर्गत भूमि के विनियम धारा 98 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की भूमि खरीदने की अनुमति का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जमीन खरीदने के लिए डीएम की अनुमति ले सकते हैं। डीएम टाइप प्रावधानों और परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लेंगे। यह कार्रवाई भी ऑनलाइन करने की योजना बनाया जा रहा है।

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