Income Tax : 12 लाख तक की कमाई पर भी नहीं लगेगा कोई टैक्स, जानिए कैसे?

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Income Tax Rules : प्रत्येक व्यक्ति की सालाना आय की कमाई पर उससे इनकम टैक्स वसूला जाता है। बता दे कि जिस भी व्यक्ति की सैलरी आयकर विभाग के दायरे में आ जाती है तो उसे व्यक्ति के लिए टैक्स का भुगतान भी करना अनिवार्य हो जाता है। सरकार की तरफ से समय-समय पर टैक्स बसूनों को लेकर आयकर स्लैब अपडेट भी किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी टैक्स को बचत करना चाहते हैं तो आज हम यहां पर टैक्स बचाने के लिए कुछ सॉलिड तरीके बताने जा रहे हैं।

Income Tax Saving Rules

कोई भी व्यक्ति जब कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी ₹100000 मंथली है और सालाना कमाई ₹1200000 है। अब ऐसे में तो सरकार को बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में देना होगा। लेकिन जब भी हम पैसे कमाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपना पैसा सरकार को या फिर आयकर विभाग को ना दें। अगर आप भी सालाना ₹1200000 की कमाई पर भी इनकम टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए यहां पर पूरी जानकारी बताने वाले हैं?

जब भी हम टैक्स भरते हैं तो टैक्स भरने के दौरान न्यू टैक्स रिजिम (New Tax Regime) या फिर ओल्ड टैक्स रिज्यूम (Old Tax Regime) को अपनाते हैं। ऐसे में हमारे लिए कौन सा फायदेमंद होगा आइए जानते हैं।

ओल्ड टैक्स रिज़ीम और न्यू टैक्स रिजीम में कौन है फायदेमंद।

अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम सबसे ज्यादा फायदेमंद का सौदा हो सकता है क्योंकि इसमें ₹1 इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में Exemption और Deduction का क्लेम करना होगा।

सबसे पहले आपको जानना जरूरी है की न्यू टैक्स रिजिम (New Tax Regime) में 71500 इनकम टैक्स देना होगा। क्योंकि यहां पर बात हो रहा हैं ₹1200000 सालाना कमाई की। स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75000 – करने के बाद आयकर 71500 यह बनते हैं जो कि हर हाल में आपको देने होंगे। अगर वह न्यू टैक्स रिजिम (New Tax Regime) को अपनाते हैं तो।

लेकिन अगर ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में चाहे तो एक भी रुपया इनकम टैक्स नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी सैलरी ₹100000 महीने हैं तो फिर आप इस तरह से करमुक्त भी हो सकते हैं। दरअसल ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम में जितना ज्यादा Deduction का लाभ लेंगे, उतना ही काम आपको टैक्स देने होंगे। इस प्रकार आप Exemption और Deduction का इस्तेमाल करके अपना आयकर जीरो भी कर सकते हैं।

सालाना 12 लाख की आय पर भी ₹1 भी नहीं लगेगा टैक्स जानिए कैसे?

  • ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत ₹50000 तक का छूट मिलता है। इसे सबसे पहले अपनी आय में घटना होगा। 12 लाख – 50000 = 1150000 रुपया, यानी कि अब 11.50 लख रुपए की आई इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा।
  • 80C के तहत 1.5 लख रुपए बचा सकते हैं। इसके लिए EPF, PPF, ELSS, NSC में निवेश करने होंगे। इसके तहत आपको दो बच्चों के ट्यूशन फीस भी 1.5 लख रुपए तक की रकम पर आयकर छठ का लाभ ले सकते हैं। अब आप डेढ़ लाख रुपए की आमदनी को भी घटा दीजिए। इस प्रकार 1150000 – 150000 = 10 लख रुपए। अब इनकम टैक्स के दायरे में 10 लाख रुपए आ जाएगा।
  • अब आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना ₹50000 तक निवेश करते हैं तो सेक्शन 80ccd (1B) के तहत अतिरिक्त ₹50000 इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। अब इस रकम को भी कल आया घटा दें। 10 लाख – 50000 = इस प्रकार 950000 रुपए अब आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगी।
  • अगर आपका नाम पर होम लोन है तो आप अतिरिक्त ₹200000 बचा सकते हैं। इनकम टैक्स (Income Tax) सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। इसे भी आप सालाना आय में माइनस कर सकते हैं। इस प्रकार 950000 – 2 लाख = 750000 अब केवल इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है।
  • Income Tax के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी को लेकर ₹25000 तक आयकर को भी बचा सकते हैं इस हेल्थ इंश्योरेंस में करदाता और उनकी पत्नी बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर राकेश के माता-पिता सीनियर सिटीजन है तो फिर उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद कर ₹50000 तक का अतिरिक्त डिडक्शन पा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी उम्र 60 साल से कम है तो ₹25000 तक का ही क्लेम मिलेगा। हम यहां पर ₹25000 ही मानकर चल रहे हैं 750000 – 50000 रुपया = इस प्रकार ₹700000 अब टैक्स देनदारी के दायरे में आ जाएगा।
  • इसके अलावा आप चाहे तो Exemption के तौर पर ₹200000 का HRA कलीम को कर सकते हैं। अगर वह किराए पर रहते हैं तो फिर उसका लाभ मिलेगा। अगर उन्होंने होम लोन ले रखे हैं और सेक्शन 24 के तहत ₹200000 का क्लेम कर रहे हैं, तो भी HRA का लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपका अपना घर और जहां आप किराए पर रह रहे हैं तो दोनों का अलग-अलग शहर में होना चाहिए। अगर आप HRA क्लेम करते हैं तो भी उनकी कमाई में यह राशि को घटा दिया जाएगा। इस प्रकार 7 लाख – 2 लख रुपए= ₹500000 तक आए पर ओल्ड टैक्स रिज्यूम में कोई भी आयकर टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार आप सालाना 12 लाख की कमाई पर ओल्ड टैक्स रेजीम के तहत टैक्स बचा सकते हैं।
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