MP Widow Pension Scheme : मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना एक सरकारी योजना है, जिसके तहत राज्य सरकार विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हो सकें।
केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च करती हैं। इन योजनाओं के जरिए सरकारें शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में रहने वाली गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को लाभ पहुंचाती हैं।
ऐसी ही एक योजना है विधवा पेंशन। इस योजना के तहत देश की सरकारें देशभर की लाखों महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचा रही हैं। इस योजना के तहत गरीब और असहाय विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने का प्रावधान है।
इस विधवा पेंशन योजना का लाभ इस समय लाखों महिलाएं उठा रही हैं। ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन करने वाली महिला के पास आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी।
मुख्य जानकारी:
1. लाभार्थी:
यह योजना केवल विधवा महिलाओं के लिए है।
लाभ पाने के लिए महिला का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. पेंशन राशि:
योजना के तहत प्रति माह ₹300 से ₹600 तक की पेंशन दी जाती है।
यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
3. आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
मृत्यु प्रमाण पत्र (पति का)
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
4. आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन:
मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन करें।
ऑफलाइन आवेदन:
नजदीकी पंचायत, नगर पालिका, या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरें।