GST New Rules : कारोबारीयों को बड़ा झटका, अब ऐसे लोग फाइल नहीं कर पाएंगे GST रिटर्न, अचानक सरकार ने बदल दिया नियम।

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GST New Rules : जीएसटी रिटर्न को लेकर सरकार की तरफ से बड़े बदलाव किए गए हैं। यह नियम अगले साल से शुरू होने जा रहा है। इसके तहत 2025 की शुरुआत से जीएसटी करदाता मूल रूप से रिटर्न फाइल करने के लिए नियत तारीख से 3 साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के तरफ से मंगलवार को इसकी जानकारी दिए हैं। इसमें कहा गया है कि जीएसटी बिक्री रिटर्न के अलावा देनदारी भुगतान, वार्षिक रिटर्न और स्रोत पर कर संग्रह से संबंधित रिटर्न पर नया नियम को लागू किया जाएगा। यानी कि रिटर्न जमा करने की नियत तिथि से 3 साल की अवधि की समाप्ति के बाद रिटर्न भरने की पाबंदी होगा।

GST New Rules : मिलान करके जल्दी भर रिटर्न

GSTN के तरफ से कहा गया कि मुक्त बदलाव अगले साल 2025 की शुरुआती से ही जीएसटी पोर्टल पर लागू हो जाएगा। इसलिए जीएसटी भरने वाले को सलाह दिया जाता है कि वह अपने रिकार्ड को मिलान करें और अभी तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द ही जल्द उसे भर दें।

AMRG एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन जी की तरफ से कहा गया कि जीएसटीएन के अनुपालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया है। इस बदलाव में 3 साल की समय सीमा के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दिया गया है।

GST New Rules : जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों को होगी दिक्कत

इसके अलावा उनके तरफ से कहा गया कि यह कम समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना आंकड़ों की विशेष नियत बढ़ाना और जीएसटी प्रणाली के भीतर बिना भरे रिटर्न के बैकलॉग को संभावित रूप से काम करने के मकसद से जुड़ा हुआ है। तेरे इस रिटर्न फाइल किए जाने से जुड़े मामले में अवधि को समिति करने में जीएसटी फाइल करने वालों को अपने रिकॉर्ड का मिलान करने और सुधारने के लिए प्रेरित किया गया है।

इसके अलावा मोहन ने और भी आगे कहीं की यह उन करदाताओं के लिए चुनौती भी पैदा कर सकता है जिन्होंने रिटर्न भर ही नहीं है खासकर उन कर देता हूं के लिए जो पुराने रिकॉर्ड को समेकित करने में प्रशासनिक या लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

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