EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तरफ से PF कलीम को लेकर नया नियम लाया गया है। अब पीएफ क्लेम करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन यह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है बल्कि कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए है। यह कुछ केटेगरी के कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता में छूट दिया गया है।
इस नए कदम से उन कर्मचारियों को क्लेम करना आसान हो जाएगा जिनके लिए आधार लेना बहुत ही मुश्किल का काम है या फिर यूं कहें कि उन्हें आधार जैसी डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता है।
इन सभी कर्मचारियों को मिलेगा छूट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी कोई इसके तहत छूट दिया गया है। ऐसे कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश लौट गए हैं और उनके पास आधार कार्ड नहीं है। इसके अलावा इसके तहत विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय जिन्हें आधार कार्ड नहीं मिल पाया है। अस्थाई रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक और नेपाल और भूटान के नागरिक को भी इसके तहत छूट दिया गया है।
आधार कार्ड के अलावा है और भी वैकल्पिक विकल्प
वही आधार के अनिवार्यता EPF&MP अधिनियम के तहत कवर किए गए उन कर्मचारियों के लिए भी नहीं रखी गई है जो भारत के बाहर रहते हैं और आधार कार्ड नहीं रखते हैं। इस बदलाव के लागू होने के साथ कर्मचारी भी ईपीएफओ के तहत क्लेम कर सकते हैं। इनके लिए एक अलग से ऑप्शन भी रखा गया है।
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इन सभी डाक्यूमेंट्स होने पर भी कर सकते हैं क्लेम
आपको बता दे कि इन सभी क्रांतिकारी के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के तरफ से दूसरे डॉक्यूमेंट के जरिए पीएफ क्लेम निपटान के अनुमति दे दिया गया है। इससे वेरीफिकेशन डॉक्युमेंट्स, पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र या फिर अन्य आधिकारिक डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ शामिल है। पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य पात्रता मानदंड के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। 5 लाख से अधिक के क्लेम के लिए नियोक्ता सदस्य की प्रमाणिकता को वेरिफिकेशन किया जाएगा।
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PF क्लेम के लिए क्या है नियम?
EPFO के तरफ से बनाए गए नियम के अनुसार किसी भी क्लेम के अधिकारियों को सावधानी पूर्वक जांच करना चाहिए। इसके बाद स्वीकृत अधिकारी प्रभारी (OIC) के माध्यम से एक ऑफिस फाइल के जरिए मंजूरी जरूरी होगा। वहीं कर्मचारियों को सलाह भी दिया गया है कि वह एक ही यूएन नंबर बनाए रखें या फिर पिछला सर्विस रिकॉर्ड एक ही यूएन नंबर में ट्रांसफर कर दें। जिससे कि क्लेम मिलने में काफी आसानी होता है।