Bank Closed : कस्टमर की हित में और नियमों का उल्लंघन होने पर भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा सख्त कदम उठते हैं। बता दें कि इस वर्ष आरबीआई ने 11 बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिए हैं। ऐसे में यह बैंक हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं जमा राशि स्वीकार करने और लेनदेन पर भी रोक लगाए जा चुके हैं।
Bank Closed : RBI ने एक नोटिस जारी करते हुए बताएं यह बातें
आप सभी को बता दें कि आरबीआई ने एक नोटिस जारी करते हुए इन सभी बैंकों का चालू रखना जमाकर्ताओ के लिए हानिकारक बताए थे। वही उनके पास प्राप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थे। ऐसे में बैंकिंग में अधिकतम 1949 के कई प्रावधानों का उल्लंघन होते हैं। वही यह बैंक अपने वित्तस्थित के साथ जमाकर्ताओं को पूर्णभुगतान करने में भी असमर्थ थे। इसीलिए सार्वजनिक हित को देखते हुए इन सभी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। ऐसे में आईए जानते है आरबीआई ने किन बैंकों का लाइसेंस इस वर्ष रद्द किए हैं।
Bank Closed : आरबीआई ने इन बैंकों का लाइसेंस इस वर्ष किए रद्द
- दुर्गा को ऑपरेटिव कार्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश।
- श्री महालक्ष्मी मर्केटटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई, गुजरात।
- द हीरियुर अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हिरियुर, कर्नाटक।
- जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बस बसमथनगर, महाराष्ट्र।
- सुमेरपुर मर्केटटाइल अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली राजस्थान।
- पूर्वांचल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
- द सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र।
- बनारस मर्केटटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बनारस।
- शिम्शा सहकारी बैंक नियमित, मद्दूर, मंडया, कर्नाटक।
- उरावकोंडा को ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश।
- द महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ,तेजपुर, असम।
Bank Closed : क्या बैंक बंद होने से ग्राहकों को मिलेगा पैसा जानिए आरबीआई का नियम
आप सभी को बता दें कि DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जब भी किसी बैंक का लाइसेंस रद्द होते हैं। तब प्रत्येक ग्राहक जमा बीमा और गारंटी निगम से ₹500000 की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि की जमा बीमा दवा राशि प्राप्त करने का हकदार होते है।