Bank Closed News : RBI ने बंद किया 2 चर्चित बैंक, जानिए बैंक डूबने पर लोगों के पैसों का क्या होगा, आरबीआई ने बताया पूरी जानकारी।

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Bank Closed News : भारत में जितने भी बैंक हैं उन सभी का संचालन और देखरेख आरबीआई के तरफ से ही किया जाता है। भारत में जब भी कोई भी बैंक नियमों का उल्लंघन करता है तो आरबीआई उसे पर कड़ी कार्रवाई करता है या तो जुर्माना लगता है या फिर उसे बैंक की लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। आपको बता दे कि भारतीय रिजर्व बैंक के तरफ से हाल ही में दो चर्चित बैंक को लाइसेंस को रद्द किया गया है। क्या आपको पता है कि बैंक डूबने पर ग्राहकों को कितना पैसा मिलता है आईए जानते हैं।

Bank Closed News : आरबीआई ने जब यह दो बैंकों को किया था बंद।

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के तरफ से हाल ही में भारत के दो चर्चित बैंक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के चलते इस बैंक का लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। बता दे कि केंद्रीय बैंक के तरफ से यह फैसला लेते हुए बताया गया की फाइनेंसियल स्थित बैंक की अच्छी नहीं थी। यह बैंक खाता धारकों को पूरा पैसा वापस करने की स्थिति में फिलहाल नहीं थी।

रिजर्व बैंक बार-बार जुर्माना लगाने के बाद महाराष्ट्र के जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक बसंतनगर का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। किसके साथ ही एक और चर्चित बैंक The City Cooperative Bank का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस को क्यों रद्द किया लिए जानते हैं।

RBI Bank Closed News : आरबीआई ने यह बैंक को क्यों किया बंद।

बता दे की जब किसी बैंक के पास फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है या फिर खाता धारकों को पूरा पैसे वापस करने की स्थिति में नहीं होती है तब आरबीआई के तरफ से ऐसे बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है या फिर उसे बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्राहक का पैसा सही सलामत रहे और उन्हें पैसे मिल सके।

₹500000 की रकम ग्राहकों को मिलता है वापस

बता दे कि आरबीआई के तरफ से जब भी कोई बैंक का लाइसेंस को रद्द किया जाता है तो ग्राहकों को पैसे रिटर्न भी देता है। जब आरबीआई की तरफ से महाराष्ट्र के कमिश्नर का कॉरपोरेशन एंड रजिस्टर आफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के निर्देश दिए गए कि बैंक को बंद करके एक लिक्विडेटर नियुक्त किया जाए। जिसमें लिक्विडेशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सहकारी बैंक के खाता धारकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम के जरिए भुगतान किया जाए। ग्राहकों को इसके तहत ₹500000 तक का डिपाजिट वापस दिया जाए यह भुगतान डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन के तरफ से किया जाएगा।

बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद यह काम करने पर लग जाता है पाबंदी

आप सभी को बता दे कि आरबीआई की तरफ से जब बैंक की लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है तो लोगों के हित की सुरक्षित के लिए सहकारी बैंक की बैंकिंग सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाता है बैंक ना तो डिपॉजिट स्वीकार करता है और ना ही किसी को भुगतान करने में सक्षम होता है।

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