UP Widow Pension News: उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना एक सरकारी योजना है, जिसके तहत राज्य सरकार उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो विधवा हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
विधवा (निराश्रित) पेंशन योजना के संचालन की जिम्मेदारी प्रोबेशन विभाग की है। दिव्यांग पेंशन की जिम्मेदारी दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की है। दोनों लाभार्थियों को एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। पेंशन साल में चार बार तीन-तीन हजार रुपये की किस्तों में सीधे खाते में ट्रांसफर होती है। पेंशन कब टेंशन देने लगे, इसका कोई भरोसा नहीं है।
खाते में पेंशन न पहुंचने पर लाभार्थी इसकी जानकारी लेने विभागीय कार्यालय पहुंचते हैं। यहां टेंशन कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। कभी विभागीय कर्मचारी पोर्टल पर डाटा न होने की बात कहते हैं तो कभी खाते को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से लिंक कराने को कहते हैं। जवाब न मिलने पर इंतजार करने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
1. पेंशन राशि: प्रत्येक लाभार्थी को ₹1000 प्रति माह दिए जाते हैं।
2. लाभार्थी: केवल गरीब और जरूरतमंद विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
3. भुगतान: पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
पात्रता:
1. आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
2. आवेदिका विधवा हो और उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों में ₹3 लाख से अधिक न हो।
4. विधवा महिला को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ न मिल रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज:
1. आधार कार्ड
2. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. निवास प्रमाण पत्र
5. बैंक खाता विवरण
6. पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया:
1. योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें उत्तर प्रदेश पेंशन पोर्टल पर।
2. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
3. आवेदन की स्थिति पोर्टल पर चेक करें।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार लाभार्थी महिलाओं को ₹1000 प्रति माह देती है। सालाना यह राशि ₹12,000 बनती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।