UP Vivha Shagun Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की शगुन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह को समर्थन देना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार विवाह योग्य बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
शगुन योजना के प्रमुख बाते:
1. लाभार्थी:
इस योजना का लाभ उन गरीब परिवारों की बेटियों को मिलता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास विवाह के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और गरीब सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियाँ इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
2. विवाह अनुदान राशि:
इस योजना के तहत, राज्य सरकार विवाह योग्य बेटियों को एक निश्चित राशि प्रदान करती है, जो उनकी शादी के खर्च में सहायक होती है।
योजना के तहत ₹51,000 तक की राशि दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
3. योग्यता:
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
विवाह के समय लड़की का नाम और परिवार का विवरण पंचायत स्तर पर पंजीकृत होना चाहिए।
4. दस्तावेज़:
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं:
लड़की का जन्म प्रमाणपत्र।
परिवार की आय प्रमाणपत्र।
आधार कार्ड।
शादी का प्रमाणपत्र।
बैंक खाता विवरण।
5. पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए संबंधित विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा करना होता है।
लाभार्थी को ऑनलाइन या संबंधित कार्यालय में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
6. लाभ:
इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे विवाह की पूरी प्रक्रिया में मदद मिलती है और परिवारों को राहत मिलती है।
यह योजना राज्य सरकार की एक पहल है, जो सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार की शगुन योजना के तहत विवाह योग्य बेटियों को ₹51,000 की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है और इसका उपयोग विवाह के खर्चों में किया जा सकता है।