UP Viklang Pension Yojana: उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग (विकलांग) व्यक्तियों के लिए चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग लोगों को सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवनयापन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य के दिव्यांग/विकलांग नागरिकों के लिए पेंशन प्रदान कर रही है! सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांग/निराश्रित/वृद्धावस्था पेंशन के पोर्टल को ऑनलाइन कर दिया है। 2024 विकलांग पेंशन योजना की सूची जारी कर दी गई है। जिन आवेदकों ने पहले से आवेदन किया था, उन सभी के नाम सूची में शामिल कर लिए गए हैं। सूची को घर बैठे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांगता का प्रतिशत निर्धारित किया गया है, यानी व्यक्ति की कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए। इसका प्रमाण पत्र अस्पताल से होना चाहिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकते हैं।
योजना के लाभ
1. हर महीने ₹1000 की पेंशन दी जाती है।
2. पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
3. यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है।
पात्रता शर्तें
1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है (कम से कम 40% दिव्यांगता)।
3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. लाभार्थी किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)
3. निवास प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. बैंक खाता पासबुक की प्रति
6. पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
1. उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
2. “दिव्यांग पेंशन योजना” के सेक्शन पर क्लिक करें।
3. ऑनलाइन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
4. आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या नोट कर लें, जिससे आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकें।
महत्वपूर्ण निर्देश
1. आवेदन करते समय दी गई जानकारी सही और सत्य होनी चाहिए।
2. समय-समय पर सरकार द्वारा पात्रता का सत्यापन किया जाएगा।
3. योजना के लिए लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता से किया जाता है।