UP PM Awas Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना और बेघर परिवारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है।
मुख्य विशेषताएँ:
आवास की लागत: प्रत्येक आवास की कुल कीमत ₹6 लाख निर्धारित की गई है।
सरकारी सहायता: सरकार प्रत्येक आवास के लिए ₹2.5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
लाभार्थी योगदान: शेष ₹3.5 लाख की राशि लाभार्थी द्वारा चुकाई जानी है, जिसे 60 मासिक किस्तों में बिना ब्याज के भुगतान किया जा सकता है।
आवास का विवरण: प्रत्येक आवास में दो कमरे, एक रसोईघर, एक बाथरूम, एक शौचालय और एक बालकनी शामिल है।
पात्रता मापदंड:
आय वर्ग: आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या निम्न आय वर्ग (LIG) से होना चाहिए।
निवास स्थान: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए (EWS और LIG के लिए अलग-अलग)।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया: आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएँ।
2. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ या ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ सेक्शन में उपलब्ध ऑनलाइन पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
3. आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
4. फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
अधिक जानकारी और सहायता के लिए, आप उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के टोल-फ्री नंबर 1800-180-5333 या लैंडलाइन नंबर 0522-2236803 पर संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे और वे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।