UP News: उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी! हर महीने मिलेगी इतनी पेंशन

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UP News: उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना एक सरकारी योजना है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता देने के लिए लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में गरीबी और कठिनाइयों का सामना कर रहे बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी जीवनशैली को बेहतर बना सकें और किसी पर आश्रित न रहें।

मुख्य बाते:

1. वृद्धावस्था पेंशन: इस योजना के तहत, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

2. पेंशन की राशि:

60-69 वर्ष के लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।

70 वर्ष और उससे ऊपर के लाभार्थियों को 1200 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।

3. पात्रता:

लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदन करने वाले की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

योजना का लाभ उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जिनकी मासिक आय एक निर्धारित सीमा से कम हो।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य कमजोर वर्गों के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है।

4. आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन पत्र भरा जाता है, जिसमें व्यक्ति को अपना पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना होता है।

आवेदन पत्र को ब्लॉक या तहसील कार्यालय में जमा करना होता है।

इसके बाद, अधिकारी आवेदन की जांच करते हैं और पात्रता की पुष्टि होने पर पेंशन राशि जारी की जाती है।

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना की जरूरी बातें हैं:

1. आवेदन की आयु सीमा:

इस योजना का लाभ 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को ही मिलेगा।

2. आय की सीमा:

पेंशन पाने के लिए व्यक्ति की मासिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।

3. पेंशन राशि:

60-69 वर्ष के लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1200 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।

4. पात्रता:

लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है।

5. आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन करते समय व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।

आवेदन ब्लॉक या तहसील कार्यालय में किया जाता है, जहां अधिकारी आवेदन की जांच कर पात्रता की पुष्टि करते हैं।

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