UP News: उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (Uttar Pradesh Marriage Grant Scheme) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद करना है ताकि वे अपनी बेटियों की शादी की तैयारियों में आर्थिक संकट से न जूझें।
मुख्य उद्देश्य:
1. गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
2. समान अवसर सुनिश्चित करना और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना।
3. माँ-बाप के लिए तनाव को कम करना, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लाभ:
इस योना के तहत, गरीब परिवारों को अपनी बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।
योजना के अंतर्गत ₹51,000 तक का अनुदान (विवाह अनुदान) प्रदान किया जाता है, जो कि लड़कियों के विवाह खर्चों में सहायक होता है।
यह राशि सीधे लड़की के नाम पर संबंधित बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
पात्रता मानदंड:
1. निवास: आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आयु सीमा: लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए (क्योंकि कानूनी रूप से यह शादी के लिए न्यूनतम आयु है)।
3. आर्थिक स्थिति: यह योजना गरीब और कमजोर परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो।
4. शादी का प्रमाण: लड़की की शादी तय होनी चाहिए और विवाह का प्रमाण होना चाहिए।
5. पहले से विवाह का अनुदान नहीं: यदि लड़की ने पहले इस योजना का लाभ लिया हो, तो उसे फिर से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन आवेदन:
सबसे पहले, आवेदक को उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या UP Online Portal पर जाना होगा।
वेबसाइट पर जाकर विवाह अनुदान योजना का लिंक ढूंढें।
आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी जैसे कि लड़की की जानकारी, आर्थिक स्थिति, शादी की तिथि, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आदि भरें।
सभी दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन को सबमिट करें।
2. ऑफलाइन आवेदन:
आप जन सेवा केंद्र (CSC) या ब्लॉक कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।