UP inter cast Marriage: उत्तर प्रदेश इंटर कास्ट मैरिज योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरु की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य अलग-अलग जातियों से विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, जब एक व्यक्ति और उसकी साथी जाति से बाहर विवाह करते हैं, तो उन्हें सरकार की ओर से वित्तीय सहायता मिलती है।
इस योजना के तहत प्रमुख लाभ:
1. वित्तीय सहायता: विवाह के बाद जोड़ों को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलती है।
2. शर्तें: जोड़े को अपनी शादी के पंजीकरण के बाद इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होता है।
3. आवश्यक दस्तावेज: शादी के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और अन्य संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
4. उद्देश्य: यह योजना सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देने के लिए है, और जातिवाद को खत्म करने में मदद करती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर फंड’ के तहत एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, जोड़े को कुल 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से 50,000 रुपये की राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, जबकि शेष 2 लाख रुपये डॉ. भीमराव अंबेडकर फंड से मिलते हैं।
पात्रता मानदंड:
आयु सीमा: पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
निवास: दोनों पति-पत्नी का स्थायी निवास उत्तर प्रदेश में होना चाहिए।
जाति प्रमाण पत्र: एक व्यक्ति को अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) का प्रमाण पत्र और दूसरे व्यक्ति को सामान्य श्रेणी का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
1. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: संबंधित समाज कल्याण विभाग कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
2. दस्तावेज़ संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि संलग्न करें।
3. आवेदन जमा करें: पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
विवाह प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
आयु प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
इस योजना का उद्देश्य समाज में जातिवाद को समाप्त करना और समानता को बढ़ावा देना है। अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।