UP Free Boring Scheme: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बढ़िया खबर! इन लोगों को मिलेंगे 10 हजार रूपए

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

UP Free Boring Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए ‘यूपी फ्री बोरिंग योजना 2024’ शुरू की है। इस योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को उनके खेतों में मुफ्त बोरिंग (नलकूप) की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी फसलों की सिंचाई आसानी से कर सकेंगे।

इस  योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिनके पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए भूमि की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।

अनुदान राशि: किसानों को बोरिंग की स्थापना के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसान समूह बनाकर आवेदन करते हैं और उनकी कुल भूमि 0.2 हेक्टेयर से कम है, तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

पात्रता मानदंड: आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही, किसान को पहले किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया: किसान लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज आदि संलग्न करने होंगे।

अन्य सहायता: बोरिंग के बाद पंपसेट लगाने के लिए किसानों को बैंक से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी, जिससे उनकी फसल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और उनकी आय में सुधार होगा।

उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत, किसानों को उनके खेतों में निःशुल्क बोरिंग कराने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

इस योजना के अंतर्गत, किसानों को बोरिंग कराने पर 7 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का अनुदान मिलता है। यह अनुदान किसान की श्रेणी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, लघु किसानों को 5 हजार, सीमांत किसानों को 7 हजार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 10 हजार रुपये का अनुदान मिलता है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment