Toll Tax Rules : देशभर में इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स, सरकार ने जारी किया सूची।

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Toll Tax Rules : नेशनल हाईवे और हाईवे के रखरखाव एवं मरम्मत और निर्माण लागत के भरपाई के लिए पूरे देश भर में टोल प्लाजा बनाए गए हैं। जब भी कोई एक राज्य से दूसरे राज्य हाईवे पर सफर करते हैं तो उन्हें टोल टैक्स देना होता है। यह नियम सभी वाहन चालकों पर लागू होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टोल प्लाजा पर कुछ गाड़ियों को बिना टोल टैक्स दिए हुए निकाल दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि कई लोगों को पूरे देश भर में टोल टैक्स नहीं लगता है। सरकार ने इसकी सूची भी जारी किया है आईए देखते हैं नीचे खबर में।

Toll Tax Rules : देशभर में इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स।

भारत में राष्ट्रीय राज मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों को टोल टैक्स देना होता है। टोल टैक्स का भुगतान प्रत्येक वाहन चालक के लिए अनिवार्य होता है। अगर आप सफर करते होंगे तो आपको पता होगा कि बिना आप टोल टैक्स दिए हुए गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कई तरह के खास नियम और शख्त नियम बनाए हैं।

हालांकि कुछ खास ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी गाड़ियों का टोल टैक्स पूरी तरह का से छूट होता है। कहीं ना कहीं अपने कभी देखा होगा कि टोल प्लाजा पर गाड़ियां की लंबी कतार होने के बावजूद भी कई वाहन बिना टोल टैक्स की भुगतान किए हुए आराम से निकल जाते हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठना होगा कि आखिर इन गाड़ियों का टोल टैक्स क्यों नहीं लिया गया।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इसके लिए परिवहन मंत्रालय के तरफ से एक सूची जारी किया गया है। यह सूची में लगभग 25 लोगों के नाम शामिल है। जिन्हें टोल टैक्स की छूट दिया गया है। बता दे की वाहनों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण करने हेतु टोल टैक्स का उपयोग भी किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधीन होता है। मौजूदा समय में टोल प्लाजा पर फास्ट ट्रैक के जरिए टोल बस बोला जाता है।

इन लोगों को नहीं देना होता है टोल टैक्स

टोल टैक्स से छूट भारत के कई खास लोगों को दिया जाता है। इनमें से भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, लोक सभा अध्यक्ष, भारत के चीफ जस्टिस, कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले के ऑफ स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, हाई कोर्ट के जज, किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, थल सी अध्यक्ष सक्सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समक्ष, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, राज्यों के परिषद, भारत सरकार के सचिव, लोकसभा, सचिन का गाड़ी भी शामिल है। इन लोगों से टैक्स नहीं बस बोला जाता है।

टोल टैक्स पर इन्हें भी मिलता है छूट

बता दे की NHAI के नियम के अनुसार अर्धसैनिक बल और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल फायरफाइटर डिपार्मेंट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, शव वाहन, को भी टोल टैक्स में छूट दिया जाता है। इसके अलावा राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गण मान्य, किसी भी राज्य के विधानसभा का सदस्य और अपने संबंधित राज्य के भीतर किसी भी राज्य के विधान परिषद का सदस्य वह राज्य के सम्मानित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र को दिखा सकते हैं इसके बाद उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

इस प्रकार बता सकते हैं आप टोल टैक्स

बता दे की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से टोल प्लाजा से जुड़े हुए कई नियम हैं। अगर आप इन नियमों के बारे में जानते हैं तो आप टोल टैक्स को बचा सकते हैं। दरअसल कुछ साल पहले भारत के हर एक टोल प्लाजा पर वहां के लिए 10 सेकंड से ज्यादा सर्विस टाइम ना हो इसके लिए एक गाइडलाइंस को जारी किया गया था। यानी कि इसका मतलब है कि आपको टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा समय के लिए इंतजार करना पड़ता है तो आप बिना टोल टैक्स भी दिए जा सकते हैं। यही नहीं इस दिशा निर्देश के मुताबिक अगर टोल प्लाजा पर ज्यादा यातायात होता है तब भी सर्विस टाइम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

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