हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए देखें जरूरी पात्रता

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Haryana News:हरियाणा सरकार समय-समय पर राशन कार्ड की नई सूची जारी करती है, जिससे पात्र नागरिकों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा राशन कार्ड नई सूची 2025 जारी की है, जिसे राज्य के नागरिक सरकारी पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, फैमिली आईडी (PPP ID) के जरिए भी राशन कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। इस लेख में हम आपको BPL राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे।

BPL राशन कार्ड के लिए पात्रता

BPL (Below Poverty Line) राशन कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो। वर्तमान में यह सीमा ₹1.80 लाख सालाना निर्धारित की गई है। आवेदन करने से पहले आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध कराए हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. PPP पोर्टल (https://meraparivar.haryana.gov.in) पर जाएं।

2. PPP ID से लॉगिन करें और “BPL राशन कार्ड” विकल्प पर क्लिक करें।

3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।

4. आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको राशन कार्ड नंबर मिलेगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. अपने नजदीकी अंत्योदय सेवा केंद्र (CSC सेंटर) या खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाएं।

2. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म भरें।

3. फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी और स्वीकृति मिलने पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार का यह प्रयास गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ उन्हें उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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