Haryana News: हरियाणा परिवहन विभाग के इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं को कम करना है। नेशनल हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा से यह सुनिश्चित होगा कि बसें अधिक तेज गति से न चलें, जिससे यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अन्य मार्गों पर भी गति सीमा निर्धारित करके यह प्रयास किया जा रहा है कि बसें सड़क की परिस्थितियों और यातायात के अनुसार ही चलें।
यह आदेश बस चालकों और परिवहन प्रबंधकों को भी जिम्मेदारी से नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। सड़क सुरक्षा में इस प्रकार के नियमों का पालन करना सभी के हित में है।
सड़क सुरक्षा को लेकर उठाया कदम
हरियाणा परिवहन विभाग का यह कदम सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गति सीमा का पालन सुनिश्चित करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई का उद्देश्य सड़क पर अनुशासन बनाना और दुर्घटनाओं को रोकना है।
डिपो महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर यह सुनिश्चित किया गया है कि यह नियम सभी क्षेत्रों में सख्ती से लागू हो। इसके अलावा, बस चालकों को भी इस नियम के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि वे अपनी जिम्मेदारी को समझें और सुरक्षा मानकों का पालन करें।
यात्रियों की सुरक्षा
इस तरह के कठोर कदम न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे बल्कि सड़कों पर यातायात के बेहतर प्रबंधन में भी सहायक होंगे।
हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में अनुशासन और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। चालकों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई और बार-बार उल्लंघन पर नौकरी खतरे में पड़ने का प्रावधान, उन्हें नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करेगा।
सड़क दुर्घटना होगी कम
यह कठोर कदम न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करेगा बल्कि हरियाणा रोडवेज की छवि को भी सुधारने में मदद करेगा। यात्री परिवहन सेवाओं पर अधिक भरोसा करेंगे, जिससे सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
सड़क सुरक्षा के प्रति यह दृष्टिकोण अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। यदि यह मॉडल सफल होता है, तो अन्य राज्य भी इसे अपनाकर अपने परिवहन नेटवर्क को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बना सकते हैं।