Tenant Rights : किराए पर घर लेने वाले लोग और किराए पर घर देने वाले मकान मालिक दोनों ही लोगों लोगों को शायद ही अपने अधिकारों के बारे में जानकारी पता होगा। ऐसे में आज की इस लेख में हम आप दोनों की अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। अतः इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।
Tenant Rights : किराए पर घर लेने वाले एवं किराए पर घर देने वाले दोनों व्यक्ति जान ले अपने अधिकार
बता दे कि किराए पर घर लेने वाले एवं किराए पर घर देने वाले दोनों ही व्यक्ति को शायद ही अपने अधिकार के बारे में पता होगा। आप सभी लोगों को बता दें कि भारत के कानून में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर कई नियम और कानून बनाए गए हैं। वहीं किराएदार की प्राइवेसी और एग्रीमेंट से लेकर मकान मालिक के अधिकारों को लेकर बनाए गए इन नियमों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आईए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से।
अगर आप भी किराए के घर में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। बता दें कि आज हम आपको किरदारों के अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। ऐसे में अगर आपका मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में तय किराए से ज्यादा की डिमांड करते हैं तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा कोई भी मकान मालिक मन मुताबिक सिक्योरिटी मनी भी जमा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नियम बने हुए हैं। वहीं आज हम आपके मकान मालिक और किराएदार से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताने वाले हैं। अतः इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।
Tenant Rights : मकान मालिक मांगे एग्रीमेंट से ज्यादा किराया तो ऐसे करवा सकते हैं उसका समाधान
बता दे कि वर्तमान समय में मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद अक्सर देखा जाता है। जिनमें से अधिकतर मामले किराए को लेकर होते है। वहीं कई बार मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में तय किराए से ज्यादा की डिमांड करते हैं तो ऐसे में रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के तहत आप शिकायत दर्ज कर सकेंगे। वहीं अगर कोई मकान मालिक बिना पूर्व सूचना के घर खाली करने का दवा बन रहे हैं तो भी इस नियम के तहत शिकायत किए जा सकते है।
अगर किराएदार ते किराए नहीं देते हैं तो कैसे करें शिकायत, जानिए नीचे की लेख में
बता दे कि अगर आप एक मकान मालिक हैं और आपके घर में रहने वाले किराएदार एग्रीमेंट में तय किराए को नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने किराए को कंट्रोल करने और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये कानून बनाए हैं।
मकान मालिक कितनी सिक्योरिटी मनी ले सकते हैं
बता दें कि जब आप किराए पर मकान लेते हैं तो आपको कुछ सिक्योरिटी मनी जमा कर दें पड़ते है। वहीं इसके लिए भी कानून में नियम है। वहीं अगर कोई भी मकान मालिक किराएदार से 2 महीने के किराए से ज्यादा सिक्योरिटी मनी नहीं ले सकते हैं। बता दे की अगर कोई मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहते हैं तो उसे कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देने होंगे। वहीं अगर कोई मकान मालिक मकान का मुआयना करने आने से पहले 24 घंटे का नोटिस देने होंगे।
जानिए किराए के घर में रहने वाले लोग कहां कर सकते हैं लिखित शिकायत
बता दे कि अगर आप मकान मालिक एग्रीमेंट में तय किराए से ज्यादा मांगते हैं या फिर किसी और तरीके से आपको परेशान करते हैं तो आप इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट ऑफिस में रेंट कंट्रोल डिवीजन में लिखित रूप से कर सकते हैं। वही लिखित रूप से शिकायत देने के साथ ही आपको अपनी पहचान भी बताने होते हैं।
क्या कोई मकान मालिक जब चाहे किराएदार को घर से निकाल सकते हैं,जानिए नीचे की लेख में
अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोई मकान मालिक किराएदार को कभी भी निकाल सकते है तो ऐसे में आप सभी लोगों को बता दें कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार बिना कारण के किराएदार को प्रॉपर्टी से निकल जा सकते हैं। वहीं घर से निकलने से पहले मालिक किराएदार को नोटिस देंगे।
क्या मकान मालिक घर पर अधिकार जमा कर घर को ले सकते हैं वापस, जानिए नीचे की लेख में
बता दे की रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत केवल किराएदार के अधिकार ही नहीं बल्कि मकान मालिकों के अधिकारों को भी संरक्षित किए जाते हैं। वहीं अगर मकान मालिक किसी निजी काम के लिए प्रॉपर्टी वापस लेने चाहते हैं तो वह प्रोजेशन वापस ले सकते हैं। बस इसके लिए उस किराएदार को नोटिस देने होंगे।