Samvida Karmi Latest News : अगर आप भी मध्य प्रदेश की संविदाकर्मी है तो आप सभी को बता दे की मध्य प्रदेश वन विभाग में स्थाई और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर निकलकर सामने आया है। जी हां प्रदेश में पहली बार वन विभाग में वन कर्मी की मृत्यु पर अब 10 लाख रुपए की ग्रेजुटी मिलेगा।
बता दे की मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की मांग के बाद वन विभाग में पहली बार ग्रेजुएटी अधिनियम लागू किया जा रहा है। वही वन विभाग के आदेश के बाद अब अन्य विभागों में भी नया ग्रेजुएटी अधिनियम लागू हो जाएगा।
Samvida Karmi Latest News : स्थाई कर्मी और संविदा कर्मियों के लिए ग्रेच्युटी का लागू होगा नियम
आप सभी को बता दे की अस्थाई कर्मी और संविदा कर्मियों के लिए ग्रेच्युटी का नियम लागू होने जा रहे हैं। वहीं इससे वन विभाग में 15000 से अधिक स्थाई और संविदा कर्मी को फादर मिल जाएगा वहीं मौजूदा और मृत्यु हो चुके कर्मचारियों को भी विभाग ने ग्रेच्युटी के नए नियम में शामिल किए गए हैं।
बता दे की मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने जानकारी दिए कि अब तक वन विभाग में ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत स्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 3.50 लाख की ग्रेच्युटी दिए जाते थे।
Samvida Karmi Latest News : 14 साल बाद लागू हुआ नियम
आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 को बदलकर नया ग्रेच्युटी अधिनियम 2010 लागू किए थे। जिसके तहत कर्मचारियों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी देने का प्रावधान किए गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में 14 साल बाद भी यह अधिनियम पूरी तरह लागू नहीं किए गए वहीं अब इस दिशा में पहला किया जा रहे हैं।
जिससे वन विभाग की स्थाई और संविदा कर्मियों को पुराने 3.5 लाख की सीमा के बजाय 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। वही यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत साबित होगा और उन्हें उनके सेवा कल के अंत में अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगा।