Haryana News: हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना गरीब और बेसहारा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे वे अपने घर का सपना साकार कर सकते हैं। इस योजना के तहत, ऐसे जरूरतमंद परिवार, जिनके पास खुद का घर नहीं है, उन्हें 100-100 गज के प्लॉट प्रदान किए जाएंगे।
इस योजना की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जिलास्तरीय पात्रता जांच कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त (डीसी) विश्राम कुमार मीणा ने की। इसमें योजना के पात्र लाभार्थियों की जांच और उनकी जरूरतों का आकलन किया गया।
इस योजना से मिलेगा स्थाई निवास
यह योजना गरीब और बेसहारा वर्ग के लोगों को एक स्थायी आवास प्रदान करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
नूंह जिले के उपायुक्त (डीसी) ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पहले चरण में जिले के 5 गांवों से पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनकी पात्रता की जांच की जा चुकी है। इन गांवों में शिकरावा, जलालपुर, नूंह, टाई, टरकपुर और अड़बर शामिल हैं।
782 गरीब परिवार को मिलेगा प्लॉट
इन गांवों से कुल 782 नागरिकों ने 100-100 गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है। अधिकारियों द्वारा इन सभी आवेदकों की पात्रता की जांच सुनिश्चित की गई है ताकि योजना का लाभ केवल योग्य और जरूरतमंद परिवारों को ही मिल सके।
इस योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी पात्रता
1. हरियाणा का मूल निवासी: आवेदनकर्ता का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
2. आय सीमा: आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
3. पहले से लाभ न लिया हो: आवेदनकर्ता ने किसी अन्य सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य किसी आवासीय योजना का लाभ पहले नहीं लिया हो।
4. आवास की कमी: आवेदनकर्ता और उसके परिवार के पास खुद का कोई घर नहीं होना चाहिए।
जो व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करते हैं, वे इस योजना के तहत 100-100 गज के प्लॉट के लिए पात्र होंगे। यह योजना विशेष रूप से उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है, जो अब तक सरकारी सहायता से वंचित रहे हैं।