Retirement Age : सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, 25% ज्यादा मिलेगी ग्रेच्युटी।।

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Retirement Age : अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आप सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर निकलकर आ रहा है। ऐसे में आप सभी कर्मचारियों को यह खबर अंत तक जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको इस लेख में दिए गए पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।

बता दे कि कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का पैसा बहुत मेन वर्तमान समय में रखता है। बता दे कि यह सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिलता है। वैसे तो ग्रेच्युटी का फायदा प्राइवेट और सरकारी दोनों विभागों में है लेकिन दोनों में काफी अंतर भी होता है। आईए जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी और विस्तार से।

Retirement Age : सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ कब मिलता है, जानिए नीचे की लेख में

बता देंगे सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी या तो सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी होने के बाद सेवानिवृत्त पर मिलता है या फिर किसी कर्मचारी के आकस्मिक निधन परिवार को ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है।

वही सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवाकाल खत्म होने के बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। वहीं प्राइवेट कंपनी में कई सालों तक काम करने के बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। वही लगातार एक कंपनी में 5 वर्ष तक काम करने पर ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। वही ग्रेच्युटी आपका अंतिम महीने के बेसिक पर निर्भर करेंगे। वहीं इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। वही ये नियम ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत लागू होते है।

Retirement Age : हरियाणा राज्य में 25% बढ़ा ग्रेच्युटी

बता दें कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा निगम 2016 में संशोधन को मंजूरी कर दिए हैं। वहीं इसके तहत ग्रेच्युटी में 25% बढ़ोतरी लागू हो गया है।

कितना ही नहीं इस वृद्धि को जनवरी 2024 से प्रभावी माने जाएंगे। वहीं नए नियमों के तहत ग्रेजुएट 20 लाख से बढ़कर 25 लख रुपए तक किए जा सकेंगे। वहीं इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे में कैबिनेट में यह पहले ही मंजूर हो चुके थे।

सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी मिलेंगे फायदे

आपको बता दें कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिए हैं। वहीं भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के संशोधन को मंजूरी दिए हैं। अब इसको हरियाणा सिविल सेवा संशोधन नियम 24 जाएंगे। वही यह संशोधन 1 जनवरी 2024 से ही प्रभावी माने जाएंगे।

वहीं इसके अनुसार 20 लख रुपए की ग्रेच्युटी राशि को 25 लाख रुपए किए गए हैं। वही जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी तरह सेवानिवृत्त की उम्र पूरी कर सेवानिवृत हुए हरियाणा सिविल सेवा के कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा।

हजारों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

बता दे कि प्रदेश के अलग-अलग विभागों में हजारों कर्मचारी हैं वही इनको इस संशोधन का सीधा फायदा मिलेगा। बता दे कि अभी तक मृत्यु या सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी अधिकतम 20 लख रुपए थे। वही इसको संशोधन कर 25 लाख रुपए किए गए हैं। अब ऐसे में कैबिनेट ने इसे पहले ही मंजूरी दे दिए थे।

मध्य प्रदेश में भी ग्रेच्युटी में बंपर बढ़ोतरी

बता दे की इसके अलावा कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में भी वन विभाग के स्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर मिलने वाली ग्रेच्युटी को अधिकतम 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। वही 2010 के नए ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अब ऐसे में 6 फरवरी 2025 को वन मुख्यालय की ओर से अधिसूचना जारी किए गए हैं। वहीं कर्मचारियों की लंबे समय से इसको संशोधन की मांग चल रहे थे।

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