RBI Rule Failed Transaction : RBI का कड़ा नियम हुआ लागू! अब ट्रांजैक्शन फेल होने पर हर दिन लगेगा ₹100 का फाइन।।

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RBI Rule Failed Transaction : आरबीआई के द्वारा एक कड़ा नियम लागू किया गया है ऐसे में आरबीआई के यह नियम के मुताबिक अब ट्रांजैक्शन फेल होने पर हर दिन₹100 का फाइन देना होगा। ऐसे में आईए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से।

RBI Rule Failed Transaction : एटीएम से पैसे निकलते समय ट्रांजैक्शन फेल होने पर देना होगा ₹100 का फाइन

वर्तमान समय में अक्सर देखा जाता है। एटीएम से पैसे निकलते समय ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। जिसे खाते से पैसे तो कट जाता है लेकिन इसी तरह ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी यही स्थिति होता है। बता देंगे ऐसी घटनाओं को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत ही कड़ा नियम लागू कर दिए हैं। ऐसे में अगर किसी मनी ट्रांजैक्शन में पैसा कट जाता है और रिफंड नहीं हो पता है तो बैंक एक निश्चित समय के भीतर रिफंड करने पढ़ेंगे।

अगर बैंक रिफंड नहीं कर पाते हैं तो उसे रोजाना₹100 की भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। वही इस नियम का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा और बैंक की जिम्मेदारी सुरक्षित करने हैं।

RBI Rule Failed Transaction : RBI का TAT हार्मोनाइजेशन नियम

आप सभी को बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किए थे। जिममें टर्न में अराउंड टाइम को वह सामने करने और ग्राहकों को मुआवजा देने के निर्देश दिया गया। वहीं आरबीआई के अनुसार ट्रांजैक्शन के फेल होने पर डेबिट किया गया पैसा को निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं लौटते हैं तो उसे जुर्माना देने होंगे।

आप सभी को बता देंगे जमाने की राशि प्रत्येक दिन के हिसाब से बढ़ेंगे। जिससे बैंकों को अपनी सेवाओं में गति लाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। वही इस फैसले का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा और विश्वास को सुनिश्चित करने हैं।

RBI Rule Failed Transaction : ग्राहकों को ट्रांजैक्शन के रिवर्स होने वाले स्थिति को रखना है ध्यान में

बता दे की बैंक ट्रांजैक्शन प्रक्रिया के तहत हो जाता है तो जुर्माना विभिन्न कर्म पर निर्भर करते हैं। यदि खेल ट्रांजैक्शन का कारण आपके नियंत्रण में नहीं हुआ चेतन तकनीकी सेवाएं बैंक प्रणाली की गड़बड़ी, तो बैंक जुर्माना लागू कर सकते हैं। वही ऐसे मामलों में ग्राहक को ट्रांजैक्शन के रिवर्स होने वाले स्थिति का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।

वहीं अगर आपको इसका समय की जानकारी है तो आप अपने बैंक से संपर्क कर जुर्माने को वापस लेने का अनुरोध कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में ग्राहकों को अपने डॉक्यूमेंटो और ट्रांजैक्शन विवरणों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने बहुत ही जरूरी होता है।

जानिए किन स्थितियों में जुर्माना लगाए जाते हैं

जब आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं और आपके खाते से पैसा कट गया है। लेकिन कैश नहीं निकलते हैं तो बैंक को ट्रांजैक्शन के दिन से 5 दिनों के अंदर इस रिवर्स करने होंगे। ऐसा न करने पर आपसे प्रतिदिन ₹100 का भारी जुर्माना वसूले जाएंगे।

जानिए अगर कार्ड – टू – कार्ड ट्रांसफर फेल हो जाए तो क्या होगा

अगर आपने कार्ड – टू -कार्ड ट्रांसफर किए हैं और आपके अकाउंट से पैसा कट गया है लेकिन आप जिसके कार्ड पर पैसा ट्रांसफर किए हैं। उसके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है तो बैंक को दो दिन यानी ट्रांजैक्शन के दिन और अगले दिन के अंदर डेबिट को रिवर्स करने होंगे। नहीं तो आपको बैंक को ₹100 का भारी जुर्माना देना पड़ेगा।

जानिए अगर POS, IMPS ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा तो क्या होगा

अगर आपके POS, कार्ड ट्रांजैक्शन, IMPS या UPI के माध्यम से पैसे आपके अकाउंट से कट गया है लेकिन दूसरे अकाउंट में पैसा नहीं गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंक को इसे सुलझाने के लिए T+ 1 दिन का समय दिए गए हैं। बता दे कि इस समय अवधि में पैसे ट्रांसफर नहीं होता है तो अगले दिन से बैंक पर प्रतिदिन ₹100 का भारी जुर्माना लगाए जाएंगे। बता दे कि यह नियम ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करते हैं।

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