RBI New Rules : आरबीआई के तरफ से बैंकों के लिए नए नियम को जारी किया गया है। आपको बता दी कि इसके तहत गाइडलाइंस जारी किया गया है। यह नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। आरबीआई के नए नियम के अनुसार अब बैंकों को बाहरी खातों में भेजे जाने वाले पैसे का रिकॉर्ड भी रखना होगा। इसके साथ ही कई अहम बदलाव किए गए हैं आईए जानते हैं पूरी डिटेल्स विस्तार से।
RBI New Rules : 1 नवंबर से बदला बैंक का यह नियम।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के तरफ से समय-समय पर बैंकों को वित्तीय लेन-देन, उपभोक्ताओं संबंधी नियम और कार्य प्रणाली इत्यादि को लेकर कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं। इसी के तहत हाल ही में आरबीआई की तरफ से बैंकों को वित्तीय लेनदेन को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। यह नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। बैंक ग्राहक के लिए भी इन नियमों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है।
अब बैंक को रखना होगा कैश पेमेंट का सभी रिकॉर्ड
RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अब बैंक के बाहरी खातों में किए गए लेनदेन और कैश पेमेंट का रिकॉर्ड रखेंगे। यह नया नियम लागू करने का उद्देश्य है कि वित्तीय ट्रांजैक्शन में प्रदर्शित और बैंकीय वित्तीय को सुरक्षा बढ़ाना है। आरबीआई के तरफ से अक्टूबर 2011 के घरेलू कैश ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क की रिवीजन करते हुए यह निर्देश दिए गया था।
आरबीआई की तरफ से यह कहा गया था कि बैंक को अब कैश पेमेंट के लाभार्थियों के नाम और पति का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पैसे भेजने वाले बैंक को को प्रत्येक ट्रांजैक्शन के प्रमाणीकरण के लिए एक अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन भी करना होगा। इसके अलावा कार्ड तू कार्ड अगर ट्रांजैक्शन होता है तो इस नियम के दायरे में नहीं लिया गया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के एक अध्ययन में यह सामने आया है कि इक्विटी कैश कैटेगरी में 71% इंट्राडे निवेशकों को 2022-23 में नुकसान हुआ है। फिर भी इस अवधि में इस कैटेगरी में कारोबार करने वाले की संख्या में इजाफा हुआ है जो की 300% से अधिक बढ़ा है.।
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सेबी को रिपोर्ट को समझें
भारतीय प्रति भूमि एवं विनियम बोर्ड (SEBI) के तरफ से यह बताया गया कि कारोबार करने वाले में 30 वर्ष से कम उम्र के निवेशक ज्यादा रहे हैं। साल 2022-23 में युवा यानी 30 साल से कम उम्र के निवेश को कहीं सेदरी 48% हो गई है। जो की 2018-19 में बहुत ही कम थी। बहुत अधिक ट्रांजैक्शन करने वाले निवेशक घाटे में रहे हैं उनमें से 80% को नुकसान उठाना पड़ा है।
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