RBI Currency Exchange Rule : कटे- फटे नोट को बदलवाने को लेकर RBI ने जारी किया नया अपडेट।।

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RBI Currency Exchange Rule : अगर आप भी एटीएम के पैसे निकाले हैं और आपका नोट एटीएम से कटा फटा निकल गया है और आप टेंशन ले रहे हैं। कि इस नोट को हम क्या करें तो अब ऐसे में आप सभी लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कटे फटे नोट को बदलवाने को लेकर आरबीआई ने एक नया अपडेट जारी किया है। ऐसे में आईए जानते हैं आरबीआई के इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।

RBI Currency Exchange Rule : कटे – फटे नोट को बदलवाने को लेकर आरबीआई ने जारी किया नया अपडेट

अगर आप भी एटीएम से पैसे निकालने गए हैं और आपका पैसा एटीएम से फटा हुआ निकल गया है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आरबीआई ने कटे-फटे नोट को बदलने को लेकर एक नया नियम जारी किए हैं। इस नए नियम के अनुसार आप कटे- फटे नोट को बैंक में जाकर आसानी से बदलवा सकेंगे वही बैंक में जाकर कटे-फटे नोट को बदलवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। बता दें कि आप मिनट में अपने कटे-फटे नोट को बैंक में जाकर बदलवा सकेंगे। इसके लिए आपको अपने बैंक में जाकर कैश डिपॉजिट फॉर्म को भर लेने होंगे।

RBI Currency Exchange Rule : आरबीआई ने कटे- फटे नोट को बदलने को लेकर बैंक को दिए दिशा निर्देश

आरबीआई ने कटे फटे नोट को बदलने को लेकर बैंक को दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब कोई भी बैंक कटे-फटे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं। वहीं बैंकों को इन नोटों को बदलने का काम हाथों-हाथ करने होते हैं। ऐसे में कटे-फटे नोटों के अलावा आप बैंक में जाकर गंदे नोटों को भी बदल सकेंगे। बैंक की सभी ब्रांच में कटे-फटे एवं गंदे नोटों को बदले जाएंगे।

कटे – फटे नोट को अपने नजदीकी बैंक में जाकर आसानी से बदलवा सकेंगे

बता दे की देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा एक बड़ा ऐलान किए गए। जिसमें भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने कटे-फटे नोट को लेकर एक अपडेट जारी की है। ऐसे में बैंकों में नोटों की गुणवत्ता की जांच वहां पर मौजूद अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों से किए जाते हैं। ऐसे में इस जांच में कटे-फटे या खराब नोट मिलने की संभावनाएं नहीं के बराबर होते हैं। वहीं अगर इसके बावजूद भी कस्टमर को एटीएम से कटे फटे नोट मिल जाते हैं तो वह आसानी से ही बैंक किस ब्रांच में जाकर इस कटे-फटे नोट को बदल सकेंगे।

अगर बैंक कटे फटे नोट को बदलने से करते हैं इनकार तो बैंकों पर लगाया जाएगा ₹10000 का जुर्माना

अगर बैंक कटे-फटे नोट या खराब नोटों को बदलने से इनकार करते हैं तो आरबीआई के द्वारा उसे बैंक पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दे कि आरबीआई का यह नियम पूरे देश भर के सभी बैंकों के लिए लागू किया गया है।

कटे फटे – नोट या खराब नोट से यह तीन चीज नहीं होने चाहिए नष्ट

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर एटीएम से आपका पैसा कटा फटा निकल गया है। या फिर एटीएम से खराब नोट निकल गया है। या फिर एटीएम से नकली नोट निकल गया है तो आपको बता दें कि इसकी जिम्मेदारी बैंक का होता है। वही इसको लेकर एटीएम में नोट डालने वाली एजेंसी की किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होता है। नोट में यदि किसी भी प्रकार की खराबी पाई जाती है तो बैंक कर्मचारी इको तुरंत चेक करेंगे। वहीं अगर नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वाटर मार्क, गवर्नर की शपथ दिखाई दे रहे हैं तो बैंक को नोट बदलना पड़ेगा।

आरबीआई के नए नियम के मुताबिक एक दिन में इतने नोट बदल सकेंगे

आप सभी को बता दें कि आरबीआई के द्वारा समय-समय पर कटे-फटे नोट को बदलने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया जाता है। ऐसे में अगर आप नोटों को किसी बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक में जाकर बदलवाते हैं तो कोई भी बैंक इसे बदलने को लेकर मन नहीं कर सकते हैं। वही एक आदमी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को बदलवा सकेंगे।

वहीं इन नोटों को बदलवाने की संख्या एक दिन में ₹5000 ही है। वहीं कुछ स्थितियों में आप बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा सकेंगे। बता दें कि आरबीआई के इन नियमों के मुताबिक बुरी तरह से जले जले हुए टुकड़े-टुकड़े नोटों को नहीं बदले जा सकते हैं।

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