Post Office में निवेश करने वाले निवेशकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आप सभी को बता दें कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा कई तरह के स्मॉल सेविंग स्कीम उपलब्ध है। जिनमें समय- समय पर नियमों में बदलाव किया जाता है। ऐसे मैं आपको बता दें कि हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जिसमें राष्ट्रीय बचत स्कीम के तहत जमा राशि पर ब्याज देना बंद करने का फैसला लिए गए हैं।
Post Office : केंद्र सरकार ने दिए निर्देश
आप सभी को बता दे कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि डिपॉजिटर्स को 30 सितंबर 2024 तक अपना पैसा निकाल लेने चाहिए। इसके साथ ही बताए गए हैं कि 1 अक्टूबर 2024 से NSS योजना के तहत किसी भी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं किए जाएंगे
Post Office : पैसा निकालने का दिया गया निर्देश
आप सभी को बता दें कि सरकार की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक जिन निवेशकर्ता 37 वर्ष से ज्यादा समय पहले अपने वित्तीय भविष्य और भावी वीढीयो को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीम में निवेश किया गया था ऐसे में उन्हें 30 सितंबर 2024 तक अपनी पूरी धनराशि निकालने का सलाह देख दिए गए थे क्योंकि उनके जमा फंड पर ब्याज का भुगतान बंद कर दिए जाने वाले हैं। ऐसे में ग्राहक को केवाईसी की जानकारी भी अपडेट कर दिया गया है
जानिए NSC योजना और NSS योजना में अंतर
आप सभी निवेशकों को यह समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रीय बचत स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दो अलग-अलग स्कीम होता है। ऐसे में आपको बता दे की NSS 1992 में नए निवेश के लिए बंद कर दिया गया था और 1 अक्टूबर 2024 से इसका ब्याज भी बंद किया बंद कर दिया जाएगा।
जबकि NSC योजना में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। क्योंकि NSS का ब्याज दर मार्च 2003 से 30 सितंबर 2024 तक 7.5% वर्ष था। वही NSC योजना में निवेश करने वाले निवेशकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यह स्कीम अभी भी चालू है और आगे भी चालू रहेगा ऐसे में आप सभी इसमें निवेश जारी रख सकते हैं।
यह योजना कब शुरू किया गया था
आपको बता दे की नेशनल सेविंग योजना को 387 में लॉन्च किया गया था ऐसे में यह योजना 1992 तक चला रहा इसके बाद इसे अस्थायी रूप से पुण: खोल दिए गए। लेकिन अंत में 2002 में बंद कर दिए गए थे बता दे कि इसके बंद होने के बाद भी सरकार ने मौजूदा जमा राशियों पर ब्याज भुगतान जारी रखें वही इस योजना के दौरान कई निवेशकर्ता ने अपने राशि को वापस प्राप्त कर लेने, खाते बंद करने और उसे टैक्स योग घोषित करने का विकल्प चुने कुछ निवेशकों ने अपने फंड को सक्रिय खाते में बनाए रखने का फैसला भी की है। जो आज भी संचालित रूप से चल रहे हैं।
1 अक्टूबर 2024 से पहले के खाते
बता दे कि अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले NSS अकाउंट में योग्य घोषित किया तो आप अक्टूबर 2024 के अंत तक 7.5% वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता था ।
1 अक्टूबर 2024 के खाते
आप सभी को बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद खोला गया किसी भी नया जाम या खाते के लिए कोई ब्याज दर नहीं मिल पाएगा जानकारी आपके इस निर्णय को प्रभावित कर सकेगा कि क्या आप सभी लोगों को NSS योजना में निवेश जारी रखने का मन है है या फिर नहीं और फिर बचत और निवेश विकल्प को का पता लगाने चाहिए।
जानिए टैक्स नियम
आप सभी को बता दें कि NSS से निकले गए फंड उसे वर्ष टैक्स के अधीन माना जाता है। जिसमें निकल जाते हैं बता दे कि यदि निवेशकर्ता फंड नहीं निकलते हैं तो अर्जित टैक्स मुक्त रहते हैं जब तक वह खाते में है। बता दे कि अगर निवेशकर्ता की मौत हो जाता है और जिनका नॉमिनी में नाम रहता है। वे फंड निकलते हैं तो पूरी राशि भी टैक्स मुक्त माना जाता है जो फायदेमंद है।