PMAY : उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – ग्रामीण शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है।
PMAY मुख्य बातें:
पात्रता मानदंड: इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, और जो कच्चे या जर्जर मकानों में रह रहे हैं। इसके अलावा, जिनके पास 15,000 रुपये प्रति माह से कम आय है, वे भी पात्र हैं। हालांकि, जिनके पास इनकम टैक्स रिटर्न, कार, या तीन पहिया वाहन हैं, वे अपात्र माने जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया: पात्र लाभार्थी ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। सर्वेक्षण के बाद, पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसे जिला स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा। इसके बाद, लाभार्थियों को तीन किश्तों में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
सहायता राशि: प्रत्येक लाभार्थी को पक्के मकान के निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता मिलेगी, जो तीन किश्तों में दी जाएगी। इसके अलावा, मनरेगा के तहत 90 दिनों का रोजगार भी प्रदान किया जाएगा।
योजना में बदलाव: हाल ही में, योजना के पात्रता मानदंडों में बदलाव किया गया है। अब, जिन परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, वे भी इस योजना के पात्र होंगे। साथ ही, जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराकर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना चाहती है।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत विधवा, परित्यक्ता (तलाकशुदा), दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक समुदाय और सफाई कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा, सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी, स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़े कामगारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन निर्माण श्रमिकों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी योजना के दायरे में शामिल किया है।