Haryana News:अगर आप हरियाणा में रहते हैं और अभी तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सरकार ने लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को इतना आसान कर दिया है कि अब आरटीओ (RTO) के चक्कर लगाने और लंबी लाइनों में खड़े रहने की झंझट से मुक्ति मिल गई है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं।
हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको दो चरणों से गुजरना होता है:
1. लर्निंग लाइसेंस (Learner’s License)
2. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving License)
लर्निंग लाइसेंस के लिए पात्रता
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंकतालिका
पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
1. परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. ‘Online Services’ में ‘Driving License Related Services’ चुनें।
3. हरियाणा को अपने राज्य के रूप में चयन करें।
4. ‘Apply for Learner License’ पर क्लिक करें।
5. निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
6. ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
7. लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।
लर्निंग लाइसेंस टेस्ट:
आपको निर्धारित समय पर नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाकर कंप्यूटर आधारित टेस्ट देना होगा, जिसमें ट्रैफिक नियमों और सड़क संकेतों से जुड़े प्रश्न होंगे। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन
पात्रता
लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के बाद और 6 महीने के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
लर्निंग लाइसेंस
पहचान प्रमाण
निवास प्रमाण
पासपोर्ट आकार की फोटो
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
1. परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर ‘Apply for Driving License’ विकल्प चुनें।
2. आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
3. ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
4. ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।
हरियाणा सरकार के इस कदम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब बेहद आसान और पारदर्शी हो गई है। अब बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही लाइसेंस के लिए आवेदन करें और सुरक्षित ड्राइविंग का आनंद लें!