MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बिना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किए आवेदन कर सकेंगे। कोर्ट की ओर से इसकी अनुमति दे दी गई है। इससे हजारों पात्र अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो अनुभव की जरूरी शर्त पूरी करने के बावजूद आवेदन करने से वंचित रह गए थे।
मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने 29 जनवरी 2025 को दिए फैसले में लोक शिक्षण विभाग को 30 दिन के अंदर सही फैसला लेने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत में घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए नीति बनाई जाएगी।
नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों ने कई बार आंदोलन भी किया लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल सका। अतिथि शिक्षक परेशान हैं (MP Guest Teacher News) अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा पूर्व में जारी एक आदेश था।
सितंबर 2021 को लोक शिक्षण विभाग की तत्कालीन आयुक्त जय श्री की व्याट ने एक पत्र जारी कर उसमें कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डीएड/बीएड की डिग्री जरूरी है और कई पात्रता पास करना भी जरूरी है। इन शर्तों के चलते अतिथि शिक्षकों को अभी तक नियमित नहीं किया जा सका है।
इसके बाद अतिथि शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे और कहा कि वे पहले से ही कार्यरत हैं और पात्रता परीक्षा भी पास कर चुके हैं, फिर भी उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनके लिए चयन परीक्षा अनिवार्य कर दी थी। हालांकि अब हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है।