MP News: MP में नहीं चलेगी अफसरों की मनमानी, होगी कार्रवाई, सीएम मोहन यादव हुए सख्त

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MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी अफसरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लग्जरी गाड़ियों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। सरकार एक से ज्यादा गाड़ियों के इस्तेमाल और अफसरों द्वारा मनमानी करने पर सख्ती से रोक लगाने जा रही है। इसके लिए मैदानी अफसरों की समीक्षा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय श्रेणी अफसरों द्वारा मनमानी करने की शिकायतों के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें नियमों का पालन करने की बात लिखी गई है।

मध्य प्रदेश सरकार अफसरों की मनमानी पर लगाम लगाएगी। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी अफसर लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन अब सरकार इस पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। अब सरकार फील्ड अफसर की समीक्षा करेगी। अफसर की मनमानी को लेकर लगातार शिकायतें सुनने को मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी कर नियमों का पालन करने के आदेश दिए हैं।

सरकार ने अफसर के लिए मापदंड तय किए (MP NEWS)

अधिकारी के टैक्सी कोटे से गाड़ी लेने और पेट्रोल-डीजल का भुगतान करने का मापदंड तय किया गया है, लेकिन अफसर इसमें भी धांधली कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक से अधिक पद पर बैठे अफसर एक से अधिक गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं और पेट्रोल-डीजल का भुगतान मनमाने तरीके से कर रहे हैं।

जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास निगम के नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सुनने को मिली थीं और अब जल संसाधन इस पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा करने जा रहा है। अब किसी भी अफसर की मनमानी नहीं चलेगी।

नई गाइडलाइन

यह गाइडलाइन 10 फरवरी 2025 को सभी मुख्य अभियंता, कार्यकारी-सहायक और प्रभारी अभियंता, कछार प्रभारी, जोन प्रभारी, संभागीय प्रभारी और वाहनों के लिए मैदानी अधिकारियों को भेजी गई है। उन्हें हर संभाग में समीक्षा करने को कहा गया है। मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि टैक्सी कोटे से लिए गए वाहन का मालिक प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर भुगतान से दोगुनी राशि वसूली जाएगी।

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