MP News: मध्य प्रदेश सरकार वृद्ध नागरिकों की आर्थिक सहायता के लिए ‘वृद्धावस्था पेंशन योजना’ संचालित करती है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।
पात्रता:
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
लाभ: इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति और सरकारी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है।
आवेदन प्रक्रिया: आवेदन करने के लिए, आवेदक अपने निकटतम जनपद पंचायत, नगर निगम, या जिला समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन के लिए मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या राशन कार्ड)
बैंक खाता पासबुक की प्रति
बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
पासपोर्ट साइज फोटो
अधिक जानकारी और आवेदन की स्थिति जानने के लिए, आप मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
इस योजना का लाभ उन बुजुर्गों को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:
1. आयु सीमा:
60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों को योजना का लाभ मिलेगा।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को अधिक पेंशन दी जाती है।
2. निवास स्थान:
आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
3. आर्थिक स्थिति:
आवेदक बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से होना चाहिए।
या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा के भीतर होनी चाहिए।
4. अन्य शर्तें:
आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
संविदा कर्मचारी या सरकारी नौकरी करने वाले परिवारों को यह लाभ नहीं मिलेगा।