MP News: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! मोहन सरकार देगी हर महीने 6000 रुपए

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MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए ‘विधवा पेंशन योजना’ शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन प्रदान करना है, जिससे वे अपने जीवन-यापन में सहायता प्राप्त कर सकें।

मुख्य विशेषताएँ:

पेंशन राशि: पात्र विधवा महिलाओं को प्रतिमाह ₹600 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।

भुगतान माध्यम: पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

पात्रता मापदंड:

आयु सीमा: आवेदिका की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

निवास स्थान: आवेदिका मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

आय सीमा: आवेदिका गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन-यापन करने वाली होनी चाहिए।

वैवाहिक स्थिति: केवल विधवा महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र हैं; पुनर्विवाह करने पर पेंशन का लाभ समाप्त हो जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड

समग्र आईडी

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन:

1. मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएँ।

2. ‘पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन’ विकल्प चुनें।

3. आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।

4. फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की रसीद प्राप्त करें।

ऑफ़लाइन आवेदन:

1. निकटतम पंचायत, नगर निगम कार्यालय या जनपद पंचायत से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

2. फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

3. भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना – संपूर्ण जानकारी

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की निर्धन विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने जीवनयापन में आत्मनिर्भर बन सकें।

1. योजना की मुख्य विशेषताएँ:

✔ यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन-यापन करने वाली विधवा महिलाओं के लिए है।
✔ पेंशन की राशि ₹600 प्रति माह है, जो सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
✔ ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
✔ इस योजना के अंतर्गत महिला को पुनर्विवाह करने पर पेंशन बंद कर दी जाती है।

2. योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि:

✔ 60 वर्ष से कम उम्र की विधवा महिलाओं को ₹600 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
✔ 60 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को ₹1000 प्रति माह पेंशन मिलती है।
✔ यह राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधा बैंक खाते में भेजी जाती है।

3. योजना की पात्रता:

✔ आवेदिका मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
✔ पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
✔ 18 से 79 वर्ष तक की महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र हैं।
✔ पारिवारिक आय गरीबी रेखा (BPL) के तहत होनी चाहिए।
✔ आवेदिका को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
✔ पुनर्विवाह होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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