Maharashtra Helmet Rules : अगर आप टू व्हीलर गाड़ी चलाते हैं तो आप नया नियम के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दे की नया नियम बिना हेलमेट चालक के पीछे बैठे ने पर लाया गया है। और इसके लिए मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा। क्या है टू व्हीलर पर नया नियम पूरी खबर पढ़ते रहें।
Maharashtra Helmet Rules : बिना हेलमेट चालक के पीछे बैठे तो कट जाएगा चालान
आपको बता दे की महाराष्ट्र यातायात पुलिस की तरफ से दो पहिया वाहन पर नया नियम लाया गया है। नया नियम हेलमेट न पहनने को लेकर लाया गया है। आपको बता दे कि अगर कोई चालक टू व्हीलर चला रहे हैं और पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं तो उसे पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा और इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब दो श्रेणियां ई चालान मशीन में होगी। पहले दो पहिया वाहन चालक के लिए होगी और दूसरी पिलियन राइडर के लिए होगा जो पीछे बैठे हुए होंगे। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो जुर्माना मशीन के जरिए अलग-अलग चालान काटकर वसूला जाएगा।
इसके अलावा दोनों बहन स्वरों ने हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो दोनों पर एक ₹1000- ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम बच्चे बड़े सभी पर लागू होगा।
आपको बता दे की महाराष्ट्र राज्य के ट्रैफिक पुलिस विभाग एडीजी अरविंद साल्वे के तरफ से गुरुवार को राज्य में ट्रैफिक पुलिस विभाग से एक ब्यावर मंगाया था जिसमें यह बात सामने आई है कि पिछले 5 साल से सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले की संख्या सबसे ज्यादा पीछे बैठने वाली यात्रियों की है। साल्वे की तरफ से इस बात को खाने के बाद दोपहिया चालकों के साथ-साथ पिलीयन राइडर के लिए भी हेलमेट पहनने के नियम पर शक्ति का निर्णय लिया गया है।
चालान काटने के बाद जुर्माना राइडर या ड्राइवर पर यह लिखकर आएगा।
मुंबई पुलिस के तरफ से ट्रैफिक ज्वाइंट सीपी अनिल कुमार जी की तरफ से बताया गया की जुर्माना लगाने में शक्ति के लिए यह व्यवस्था किया गया है। चलन में अब यह दिखाई देगा की जुर्माना चालक पर लगा है या फिर पिलियन राइडर पर।
सड़क पर आई मशीन लेकर चालान काटने वाले अधिकारी के तरफ से बताया गया कि पिछले कुछ समय से बिना हेलमेट चल को पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। चाहे वह दो पहिया चालाक हो या फिर पिलीयन राइडर हो। एक बार चालान काटने के बाद सिर्फ एक घंटा तक जमाने से राहत मिलता है उसके बाद फिर से यात्रा करते पाया गया तो दोबारा जुर्माना भरना पड़ता है।