Ladli Behna Scheme: 8 मार्च को मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर कई लाडली बहनों को उम्मीद है कि राज्य सरकार ‘लाडली बहना योजना’ की 22वीं किस्त (Ladli behna Yojana 22th Installment) खाते में ट्रांसफर करेगी। एमपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में चल रही लाडली बहना योजना की किस्त कल महिलाओं को दी जाएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश की लाडली बहनें भी योजना के तहत हर महीने मिलने वाले 1250 रुपये का इंतजार कर रही हैं।
लाडली बहना योजना’ मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी काफी लोकप्रिय है। यहां मार्च महीने की किस्त महिला दिवस यानी 8 मार्च को खाते में आएगी। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने यह जानकारी दी। कई बार 10 तारीख से पहले ही मिल गए पैसे
‘लाडली बहना योजना’ के तहत मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के खातों में हर महीने 1250 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है. मार्च में भी लाडली बहनों के खाते में 22वीं किस्त आने वाली है. योजना की राशि आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को ट्रांसफर की जाती है, लेकिन कभी-कभी त्योहारों के कारण इसे पहले जारी कर दिया जाता है. साल 2024 में महाशिवरात्रि के कारण 10वीं किस्त का पैसा 10 मार्च की जगह 1 मार्च को ट्रांसफर किया गया.
अब तक लाडली बहनों (लाडली बहना योजना) को 21 किस्तों का लाभ मिल चुका है. कुछ ही दिनों में योजना की 22वीं किस्त उनके खाते में आने वाली है. योजना की राशि आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को ट्रांसफर की जाती है, लेकिन कभी-कभी त्योहारों के कारण इसे पहले जारी कर दिया जाता है. मार्च महीने में दो खास दिन हैं, पहला महिला दिवस और दूसरा होली. महिला दिवस 8 मार्च को है, इसलिए सरकार 10 तारीख से पहले लाडली बहना योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
इन त्योहारों के लिए 10 तारीख से पहले मिल चुका है पैसा
महाशिवरात्रि- 1 मार्च को 10वीं किस्त मिलेगी
चैत्र नवरात्रि/गुड़ी पड़वा- 5 अप्रैल को 11वीं किस्त मिलेगी
लोकतंत्र का महापर्व- 4 मई को 12वीं किस्त मिलेगी
शारदीय नवरात्रि- 5 अक्टूबर को 17वीं किस्त मिलेगी
पात्रता मानदंड
मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता
21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं
किसी भी वर्ग की महिलाएं लाभ ले सकती हैं
व्यक्ति या परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए
जिसके परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन हो