Income Tax Refund : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इनकम टैक्स रिफंड की समस्या हो जाएगा खत्म।।

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Income Tax Refund : अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो आप सभी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर निकलकर आ रहा है। बता दे कि आम तौर पर देखा जाता है की इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले टैक्स पेयर्स को रिफंड की परेशानी बहुत ज्यादा रहते हैं लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नए नियम लागू किए हैं।

वहीं इस वजह से अब टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिफंड पानी की परेशानी खत्म हो जाएंगे और वो काफी आसानी से ही रिटर्न पाएंगे। ऐसे में आईए जानते हैं आज के इस लेख में वित्त मंत्री के इस नए नियम के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।

Income Tax Refund : लागू होगा ये नया फिचर्स

आप सभी लोगों को बता दे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को 2025 का बजट पेश किए थे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 को पेश करते हुए जानकारी दिए थे कि उन्होंने अपने जुलाई 2024 के भाषण में वादा किए थे कि सभी प्रोसेसेज को अगले दो सालों के अंदर डिजिटललाइज और पेपरलेस कर दिए जाएंगे। वही इसमें अपील से संबंधित ऑर्डर को भी शामिल किए जाएंगे।

बताने की वित्त मंत्री ने अपने शब्दों में बतलाई कि आप वित्त मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को डिजिटलाईज कर दिए हैं। वहीं इसकी वजह से वित्त मंत्री के इस आदेश के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ई -फाइलिंग पोर्टल पर नया फीचर्स शुरू किए हैं। वही ई -फाइलिंग पोर्टल पर यह फीचर Request For Order Giving Effect नाम से उपलब्ध है।

Income Tax Refund : अपील्स को लेकर बनाए गए ये नियम

बता दें कि अगर कोई भी टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश का उल्लंघन करते हैं। या फिर,,,, ऑफ़ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अपीलिए ट्राईब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील को दर्ज करते हैं तो इसके लिए उसे विवाद से जुड़ा अमाउंट अपील के साथ डिपाजिट करना पड़ता है।

वहीं अगर अपील पर सुनवाई के बाद लिए गए फैसला टैक्सपेयर्स के पक्ष में होते हैं तो ऐसे में उन्हें उसे फैसले का पालन करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फिर से आवेदन करने की जरूरत पड़ जाते है। वहीं इसके बाद ही सरकार इस फैसले को लागू करते हैं। वही उसकी और से डिपाजिट किए गए अमाउंट उसे वापस दे दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में काफी समय लग जाते हैं।

टैक्सपेयर पर पड़ता है ये प्रभाव

अपील का जल्द हो जाता है निपटारा

आप सभी लोगों को बता दें की नई फीचर्स की मदद से अपील पर आदेश के पालन में लगने वाले समय भी काफी हद तक काम हो जाते हैं वहीं इसकी वजह से टैक्स पेयर्स को रिफंड या फिर जरूरी एडजस्टमेंट के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होते है

नहीं लगाना पड़ता टैक्स ऑफिस का चक्कर : आप सभी को बता दे की चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट्स  और टैक्स पेयर्स को इन नियमों की वजह से इनकम टैक्स ऑफिस के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होंगे

आसान और पारदर्शी प्रक्रिया : आपको बता दे की डिजिटाइजेशन और टैक्स पेयर्स को अब अपनी रिक्वेस्ट को ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा वहीं इसकी वजह से पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शि बन जाएंगे

बता दें कि यह इंडिया के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज्यादा आधुनिक बनाने की दिशा में स्वागत योग्य कम हो सकते हैं वहीं इसकी वजह से टैक्स को काफी फायदा होगा वह इसके साथ ही सिस्टम में उसके भरोसे को भी और बढ़ाया जाएगा

इन नई फिचर्स का कर सकेंगे उपयोग

बता दे की अपील पर आए आदेश को फॉलो करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स को अपनाना पड़ेगा

  • इनकम टैक्स ई- फाइलिंग पोर्टल पर आपको सबसे पहले लॉगिन करने होंगे वहीं इसके लिए आपको https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ वेबसाइट पर जाने होंगे बता दें कि यहां पर आपको आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगीन करने होंगे
  • वहीं इसके बाद आपको पेंडिंग एक्शन पर जाने होंगे
  • और फिर ‘Go to Pending Actions’ पर क्लिक करने के बाद आपको E – Proceedings को सेलेक्ट करने होंगे उसके बाद आपको Request For Order Giving Effect का विकल्प का चयन करने होंगे
  • वही नया रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करने होंगे वही संबंध एसेसमेंट का डिटेल को भरने होगी वहीं इसके बाद प्रोसेसिंग के लिए सबमिट करने होंगे
  • रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इस प्रक्रिया कराया जाएगा वहीं इसकी अपील पर आए आदेश को लागू करने में ज्यादा समय नहीं लगेंगे

आगे चलकर अपना सकते हैं ये तरीके

बता दें कि इस पहल के साथ सरकार ने अफसरशाही की वजह से होने वाले देरी को देर को खत्म करने के लिए इस कदम को उठाया है। टैक्स कंप्लायंस वही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रक्रिया को  ज्यादा  लागू करने की दिशा में ये अहम फैसला हो सकते हैं वही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में डिजिटाइजेशन से न सिर्फ आसानी होता बल्कि इसकी वजह से ये और भी ज्यादा पारदर्शी, जिम्मेदार और टैक्स पेयर फ्रेंडली सिस्टम बनाने में सरकार के विजन का भी पता लगाया जाएगा

बता दे की प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स के लिए काम पेपर वर्क के साथ जल्द कंप्लायंस और तुरंत रिफंड का ऑप्शन दिए जाएंगे वहीं या इंडियन टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़े लेवल का रिफॉर्म होंगे इसलिए अगर किसी अपील पर फैसला आपके पक्ष में आते है तो आपको इस फीचर्स का उपयोग करके पूरी प्रक्रिया को जल्द खत्म कर सकेंगे।

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