Helmet Rules : Two व्हीलर चलाने वालों के लिए नया नियम, जान ले नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना।।

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Helmet Rules : अगर आप भी बिहार राज्य से हैं तो आप सभी को बता दें कि अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाए है। ऐसे में AI की सहायता से जिलों में हेलमेट ना पहने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की पहचान किए जाएंगे।

इसके लिए प्रदेश के 26 जिलों के 72 महत्वपूर्ण चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। जिससे ऑटोमेटिक चालान कट जाएंगे। वहीं यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।

Helmet Rules : जानिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने क्या बतलाएं

आप सभी को बता दें कि परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बतलाएं की राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सड़क दुर्घटनाओ में कमी लाने और यातायात नियमों को शक्ति से लागू करने के उद्देश्य से यह पहल किए जा रहे हैं। वही स्मार्ट सिटी वाले चार जिलों में यह व्यवस्था पहले ही लागू किए जाएंगे और व्यापक कार्यक्रम के तहत 9 अन्य जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

वही ये सीसीटीवी कैमरे न केवल यातायात उल्लंघन करने वाले लोगों की पहचान करेगा। बल्कि कानून व्यवस्था तोड़ने वाले की भी पहचान करेगा।

Helmet Rules : कैबिनेट की बैठक में 26 जिलों में सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव को दिए गए हैं मंजूरी

शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 26 जिलों में सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिए गए हैं। वही यह अपडेट परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने बतलाए हैं। बता दें कि इसे निश्चित रूप से सड़क दुर्घटना में कमी आएगी और लोग सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति अधिक जागरूक होंगे।

हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चलने से 1389 लोगों की हुई मृत्यु

बता दें कि बिहार में वर्ष 2023 में हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चलने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में 1389 लोगों की मृत्यु हो गए और 905 लोग गंभीर रूप से घायल हुए वही इन मृत्यु में 882 दो पहिया वाहन चालक और 507 पीछे बैठे सवार थे जिन्होंने दुर्घटना के समय हेलमेट नहीं पहने हुए थे। वहीं सड़क दुर्घटना के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मृत्यु हेलमेट नहीं पहनने के कारण होते हैं।

वहीं बिना हेलमेट के सड़क पर वाहन चलाने से सिर में गंभीर चोट आता है। गंभीर चोट सर पर आने की वजह से लोगों की मृत्यु हो सकता है।

ऑटोमेटिक कट जाएगा आपका चालान

बता दे की चौराहे पर लगाए जाने वाले अत्यधिक सीसीटीवी कैमरे एएनपीआर तकनीक से लैस होंगे। वही यह कैमरे वहां की नंबर प्लेट को अपने आप स्कैन कर लेगा। ऐसे में किसी भी तरह के ट्रैफिक नियम के उल्लंघन की स्थिति में सिस्टम अपने आप चालान तैयार कर संबंधित वाहन मालिक के पते पर भेज देंगे कैमरे लगाने का काम पूरा करने के लिए मार्च 2025 का लक्ष्य तय किया गया है और 1 अप्रैल से ऑटोमेटिक चालान काटने शुरू कर दिए जाएंगे।

इन 26 जिलों में सीसीटीवी कैमरा से कटेगा चालान

ट्रैफिक नियम के उल्लंघन की स्थिति में इन 26 जिलों में सीसीटीवी कैमरा से चालान काटा जाएगा। ऐसे में अगर आप भी इन जिला से आते हैं तो आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आपका चालान ऑटोमेटिक सीसीटीवी कैमरा के द्वारा काटकर आपके घर भेज दिए जाएंगे। आईए जानते हैं उन 26 जिला के बारे में जहां सीसीटीवी कैमरा से चालान काटा जाएगा।

मधेपुरा, सुपौल, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, समस्तीपुर, मधुबनी, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, खगड़िया, मोतिहारी।

आम जनता के लिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

बता दें कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से पहले आम व्यक्ति को इसके बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। वहीं अभियान के तहत यातायात नियमों का पालन करने और चालान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिए जाएंगे।

क्या होगा लाभ

  • बता दें कि सीसीटीवी कैमरा के उपयोग के यातायात उल्लंघनकर्ताओं की पहचान किया जा सकते हैं और उन्हें घर पर चालान भेज कर नियंत्रित किया जा सकते हैं। जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेंगे।
  • वही सीसीटीवी कैमरा के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान करने से सड़क सुरक्षा में सुधार होंगे। और अपराध व अन्य गतिविधियों पर भी नियंत्रित किए जा सकेंगे।
  • बता देंगे कि सीसीटीवी कैमरो से एकत्र किए गए डाटा का उपयोग करके यातायात के विभिन्न पहलुओं का अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकते हैं। वहीं इससे यातायात प्रबंधन में सुधार हो सकते है।
  • बता दे की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का उपयोग करके सरकार और प्रशासन सुरक्षा और यातायात के संबंध में क्षेत्र की जांच कर सकते हैं। और उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।
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