Haryana News:हरियाणा सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी क्रम में, राज्य सरकार ने कुंवारों के लिए एक विशेष पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है, जो किसी कारणवश शादी नहीं कर पाए और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी हासिल करना जरूरी है। इस योजना से संबंधित सभी विवरण जानने के लिए पूरी जानकारी पढ़ें और समय रहते आवेदन करें।
45 साल तक ले सकते हैं लाभ
सैनी सरकार समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं लागू कर रही है। वर्तमान में कुंवारों और तलाकशुदा व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। अब सरकार इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 45 साल तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को भी पेंशन में शामिल करने की योजना बना रही है। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और उनके जीवन में स्थिरता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए
झज्जर जिले में सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना का लाभ 827 विधुर और अविवाहित पुरुषों को दिया जा रहा है। इन लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें वृद्धावस्था सम्मान का भी लाभ दिया जाएगा, जो उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए आय सीमा भी तय की है। विधुर और तलाकशुदा व्यक्तियों के लिए सालाना आय सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है, जबकि अविवाहित पुरुषों के लिए यह सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये निर्धारित की गई है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और उन्हें सामाजिक सम्मान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
60 साल से अधिक होने पर मिलेगा बुजुर्ग पेंशन योजना
हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत, विधुर या अविवाहित पुरुषों की उम्र 60 साल से अधिक हो जाने पर उन्हें बुजुर्ग पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होती है।