Haryana News:हरियाणा सरकार की यह पहल महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण मिलने से उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी।
इस योजना के तहत, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फूड स्टॉल, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, फोटोकॉपी दुकान, और पापड़ बनाने जैसे विभिन्न प्रकार के छोटे कारोबार शुरू करने के लिए लाखों रुपये का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा, ऋण सीमा को दो लाख रुपये बढ़ाने से महिलाओं को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उनके उद्यमिता की दिशा में बड़ा कदम उठाने की संभावना है।
मिलेगा बिना ब्याज का ऋण
यह योजना हरियाणा की महिला उद्यमियों के लिए एक शानदार मौका है। महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश से यह स्पष्ट है कि महिलाओं को इस ऋण योजना का लाभ बिना किसी ब्याज के मिलेगा, जो उनके लिए एक बड़ी राहत है। अब तक बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण मिलता था, लेकिन अब महिलाएं स्वरोजगार के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगी।
योजना का मुख्य लाभ
इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि हरियाणा की स्थाई निवासी और जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये तक है, वे इसका लाभ उठा सकती हैं। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।
योजना के लिए जरूरी नियम
1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिससे युवाओं से लेकर अधिक अनुभव वाली महिलाओं तक सभी को इसका लाभ मिल सके।
2. आवेदक पहले से लिए ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, यानी वे महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, जिन्होंने पूर्व में ऋण लिया हो और उसे समय पर चुकता किया हो।
3. यदि ऋण लिया जाता है और समय पर किस्तों का भुगतान किया जाता है, तो तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
यह ब्याज अनुदान महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय राहत प्रदान करेगा और उनके व्यवसाय को स्थिर बनाने में मदद करेगा।