हरियाणा सरकार ने फिर से शुरू की ग्रामीण आवास योजना देखें संबंधित दस्तावेज

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Haryana News:हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना” राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य उन जरूरतमंद परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान करना है, जिनके पास स्वयं का घर नहीं है। यह योजना समाज के वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवनयापन का अवसर प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

मिलने वाला लाभ

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को गांवों में 100 वर्ग गज और महाग्राम (बड़े गांव) में 50 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। यह योजना लगभग 2 लाख गरीब परिवारों को लाभान्वित करेगी। इसके अलावा, लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने आवास को विकसित कर सकें। इस योजना का क्रियान्वयन सरकार की “हाउसिंग फॉर ऑल” (Housing for All) नीति के तहत किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य सभी नागरिकों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है।

योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले, आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर शहरी क्षेत्र में कोई मकान नहीं होना चाहिए। इन मानदंडों को पूरा करने वाले परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक आवेदक हरियाणा सरकार के “हाउसिंग फॉर ऑल” विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://hfa.haryana.gov.in/) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 थी, और वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया बंद है।

जैसे ही आवेदन पुनः शुरू होंगे, इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को एक सुरक्षित और स्थायी जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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