GST Counselling Meeting : पुरानी कार पर आफत ही आफत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुनाए बड़े फैसले।

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GST Counselling Meeting : आपको बता दे कि जीएसटी काउंसलिंग की 55वीं मीटिंग हुई। यह मीटिंग राजस्थान के जैसलमेर में हुई। जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग में कई तरह का चीजों पर अहम फैसले लिए गए हैं। कई तारिक की चीजों पर जीएसटी में कटौती भी की गई। और कई तारिक के चीजों पर यह बढ़ा दिया गया।

बता दे की मीटिंग के बाद वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दिए हैं। निर्मला सीतारमण जी की तरफ से इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कम करने के बारे में किसी भी प्रकार की कोई फैसला नहीं सुनाएं हैं। आईए जानते हैं जीएसटी काउंसलिंग की 10 बड़ी बातें।

GST Counselling Meeting : चावल पर घटाया गया टैक्स

बता दे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कहा गया कि जीएसटी काउंसलिंग ने 45 चावल पर टैक्स को घटा दिया गया है। 5% टैक्स घटाया गया है, फोर्टीफाइड राइस का पीडीएस में वितरण किया जाता है। 45 राइस कर्नल पर जीएसटी 18 फ़ीसदी से घटकर 5% कर दिया गया है।

थेरेपी पर जीएसटी से छूट

निर्मला सीतारमण जी की तरफ से थेरेपी पर जीएसटी से छूट देने की बात कही गई है। इस पर GST पूरी तरीका से खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसलिंग ने पहले से फ्री पैकेज्ड और लेवल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन करने का सिफारिश किया गया है। वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है कि दरों कोई युक्ति संगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है इसलिए फैसले को स्थगित कर दिया गया है।

बैंक में दंडात्मक शुल्क पर अब नहीं देना होगा GST

बता दे की बैंक या फिर वित्तीय संस्थान की तरफ से दंडात्मक शुल्क पर जीएसटी देना होता था लेकिन अब जीएसटी के दायरे से इसे बाहर कर दिया गया है। काली मिर्च और किशमिश पर स्थिति साफ कर दिया गया है अगर कोई किसान इसे बेचता है तो इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा।

EV और पुराना कर खरीदना हुआ महंगा

बैठक के दौरान टरबाइन ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया गया। सीतारमण जी की तरफ से कहा गया की नई EV खरीदने पर पांच फ़ीसदी का टैक्स है। वहीं अगर यूज्ड कार की खरीदारी करते हैं तो एक आदमी दूसरे आदमी को बेचता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा लेकिन अगर कोई कंपनी इसे खरीदना है तो मार्जिन पर 18% का टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार ने इस पर पांच फ़ीसदी टैक्स लगाने की सिफारिश किया था लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा होने के बाद 18 फ़ीसदी लगाने का फैसला लिया गया है।

1500 रुपए के कपड़े पर पांच प्रतिशत लगेगा GST चार्ज।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से 1500 रुपए तक की लागत वाले तैयार कपड़ों पर 5% जीएसटी चार्ज लगाने की बात कही गई है। 1500 रुपए से ₹10000 के बीच के कपड़ों पर 18% जीएसटी चार्ज लगेगा। इसके अलावा ₹10000 से अधिक की लागत वाले कपड़े पर 28% जीएसटी चार्ज लगेगा। वर्तमान में ₹1000 तक के कपड़े पर 5% जीएसटी लगता है जबकि इससे अधिक की कीमत वाले कपड़े पर 12% का जीएसटी चार्ज लगता है।

पानी पर GST कम करने का प्रस्ताव

बैठक में 20 लीटर और उससे ज्यादा के डिब्बा बंद पीने वाली पानी पर 18% से घटकर 5% जीएसटी करने का फैसला लिया गया है। ₹10000 से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 12% से घटकर 5% किया गया है। इसके साथ ही कॉपी पर जीएसटी को 12% से घटकर 5% करने का प्रस्ताव रखा गया था।

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