MP Udymi Yojana: मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार देगी 10 लाख रुपए

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MP Udymi Yojana: मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत MP सरकार युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये देती है. जिसके लिए आवेदन 1 जुलाई 2024 से शुरू हुए थे, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त थी. इस योजना का लाभ लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 541667 (5.41 लाख) आवेदन प्राप्त हुए हैं.

इससे पहले इस योजना में इतने आवेदन कभी नहीं आए थे. किस कैटेगरी के कितने लोगों ने किया आवेदन? मुख्यमंत्री उद्यम योजना के लिए सबसे ज्यादा आवेदन ईबीसी 154417 कैटेगरी में आए हैं. एससी/एसटी कैटेगरी में 99875, युवा योजना में 151384, महिला योजना में 109609 और अल्पसंख्यक योजना में 26382 आवेदन आए हैं.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MP Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana) मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन युवाओं को मदद करती है जो अपना व्यवसाय या उद्योग शुरू करना चाहते हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

1. लोन सुविधा:

₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध।

ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।

2. ब्याज सब्सिडी:

लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी (7 वर्षों तक)।

3. मार्जिन मनी अनुदान:

सामान्य वर्ग: परियोजना लागत का 15% या अधिकतम ₹12 लाख।

एससी/एसटी/ओबीसी/महिलाएं: परियोजना लागत का 20% या अधिकतम ₹18 लाख।

4. गारंटी शुल्क:

सरकार द्वारा गारंटी शुल्क वहन किया जाएगा।

5. प्रशिक्षण:

लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने और प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

पात्रता:

1. आयु सीमा:

18 से 45 वर्ष।

2. शैक्षणिक योग्यता:

न्यूनतम 10वीं पास।

3. मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी।

4. किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

1. ऑनलाइन आवेदन:

एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।

2. दस्तावेज़ अपलोड करें:

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

3. बैंक चयन:

आवेदन के दौरान बैंक का चयन करें।

4. स्वीकृति और ऋण वितरण:

दस्तावेज़ सत्यापन के बाद बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़:

1. आधार कार्ड

2. निवास प्रमाण पत्र

3. आय प्रमाण पत्र

4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र

5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट

6. पासपोर्ट साइज फोटो

संपर्क:

जिला उद्योग केंद्र (DIC) में संपर्क करें।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।

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