Retirement Age Hike : जब भी सरकारी कर्मचारी (Govt Employees) की रिटायरमेंट होती है, तो एक बड़ा खुशी का मौका होता है। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के रिटायर (Government Employee Retirement) होने पर पार्टी और जश्न का माहौल भी होता है। केंद्रीय कर्मचारियों का रिटायरमेंट (Retirement Age) को लेकर अक्सर विवाद बना हुआ रहता है। बहुत सारे लोग यह चाहते हैं कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ा दिया जाए, लेकिन बहुत सारे यह चाहते हैं, कि रिटायरमेंट की आयु को कम कर दिया जाए। इसको लेकर वकालत चलता रहता है। वही रिटायरमेंट की उम्र (Retirement Age) में बदलाव किया गया है। अब कर्मचारियों को 65 साल में रिटायरमेंट होगा। आईए जानते हैं क्या है पूरी खबर।
Retirement Age Hike
आप सभी को बता दे कि उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) की तरफ से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा वृद्धि की आयु सीमा को बढ़ा (Retirement Age Hike) दिया गया है। सेनापति की आयु अब 60 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष तक कर दिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार (Dr. R. Rajesh Kumar) जी के तरफ से शुक्रवार को बताया गया की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 5 साल बढ़ा दिया गया है इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं।
उन्होंने काहे की आयु सीमा में वृद्धि (Retirement Age Hike) किए जाने से प्रदेश भर में 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। कुमार जी की तरफ से कहा गया कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर हो सकेगी। सुदूर गांव में भी उनकी सेवाएं मिल सकेगा। कुमार जी की तरफ से कहा गया कि प्रदेश की सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है।
इसके अलावे उन्होंने कहीं की इसी के तहत सरकार के तरफ से विशेषज्ञ चिकित्सकों को 5 साल की सेवा वृद्धि देने का फैसला किए हैं। सचिन के तरफ से बताया गया की 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिए जाएंगे और उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में उन्हीं की विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर किया जाएगा।
उन्होंने बताएं कि ऐसी चिकित्सा अधिकारी को अग्रनेत्र पदोन्नति प्रधान नहीं किया जाएगा। जबकि चिकित्सा को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा एवं सेवा निवृत्ति पर राजकीय कमी को की भांति ही नियमानुसार मिलेंगे।