Haryana News:हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग (विकलांग) व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। यह योजना दिव्यांगजन के सम्मानजनक जीवन और उनके सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का एक सराहनीय कदम है।
1. आर्थिक सहायता
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने ₹2,500 की पेंशन प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
पात्रता मानदंड
1. दिव्यांगता का प्रतिशत
- आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. निवास:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
4. आयु सीमा:
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थियों का लक्ष्य (Haryana Handicap Pension)
दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना। उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना।
आवश्यक दस्तावेज़
1. आधार कार्ड
2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी)
3. निवास प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. बैंक खाता विवरण
6. पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन:
हरियाणा सरकार के Saral Haryana Portal (https://saralharyana.gov.in) पर लॉग इन करके आवेदन किया जा सकता है।
2. ऑफलाइन आवेदन:
नजदीकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।