Old vehicles Rules : बिहार में पुरानी गाड़ी रखने वालों को आफत ही आफत, जान ले नहीं तो लगेगा मोटा जुर्माना।

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Bihar Old Vehicle Rules : बिहार में पुरानी गाड़ी रखने वालों के लिए बुरी खबर है। ऐसे में जिसके पास भी पुरानी गाड़ी मौजूद है उनको यह जानकारी होना चाहिए। नहीं तो मोटा जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

बता दे कि बिहार सरकार के तरफ से 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी 38 जिले से संबंधित अधिकारियों को नोटिस और टास्क दे दिया गया है। अब बिहार में जितने भी 15 साल से अधिक पुराना गाड़ी मौजूद है और गाड़ी मालिक ने उसके निबंध का नवनिकरण नहीं करवाए हैं, तो ऐसे में राज्य सरकार ने वाहनों के परिचालन को वैध घोषित कर दिया है। यही नहीं सड़कों पर दौड़ रहे ऐसे 15 साल से अधिक पुराने गाड़ी जप्त भी किया जा रहे हैं। इसके साथ ही वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

Bihar Old Vehicle Rules : 15 साल पुराने गाड़ी का नवीनीकरण करवाना जरूरी

अगर आपके पास भी 15 साल से अधिक पुराना गाड़ी मौजूद है और आपने अभी तक पुराने वाहनों के निबंध का नवीनीकरण नहीं करवाए हैं तो आपको जल्द से जल्द इसका नवीनीकरण करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वाहन मलिक के ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। परिवहन विभाग के तरफ से इस दिशा में कार्यवाही को शुरू कर दिया गया है।

15 साल से पुरानी गाड़ी पर एक और नियम लागू किया गया है। यह नियम पुराने सरकारी वाहन के लिए है, जो 15 साल से पुराना वाहन है हुआवेई से सरकारी वाहन का निबंधन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 साल से अधिक सरकारी पुरानी गाड़ी का निबंध अमान्य हो जाएगा। सभी बोर्ड, निगम और राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन भी इसकी परिधि में आएंगे। 15 साल से अधिक पुराने सरकारी गाड़ी की स्क्रेपिंग किया जाएगा। सभी सरकारी विभागों द्वारा फिलहाल 2017 वाहनों को स्क्रेपिंग के लिए चिन्हित कर लिया गया है।

Old Vehicle Scrap Policy : पुरानी गाड़ी के स्क्रैप के लिए बना है नया नीति

बिहार सरकार के तरफ से 15 साल की पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए स्क्रेपिंग पॉलिसी (Bihar Old Vehicle Scrap Policy) को लागू कर दिया गया है। इसके तहत पुराने वाहन कोनियमानुसार स्क्रैप करने के बाद एक निजी वाहनों की खरीद पर वाहन के निबंध के समय 25% और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15% तक टैक्स छूट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व से लंबित कर और अर्थ दंड में 90% और 100% तक छूट दिए जाएंगे।

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