Bihar Land Mutation : बिहार में जमीन दाखिल खारिज को लेकर बनाया गया नया नियम, जानिए नया नियम।।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Bihar Land Mutation : अगर आप भी जमीन के दाखिल खारीज जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन दिए हुए हैं। तो आप सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बता दे की जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद परिवारजन के लिए जो आप आवेदन दिए हैं। वे आवेदन का स्टेटस चेक करते रहे नहीं तो नए नियमों के तहत सिर्फ 30 दिन का मौका दिए जाएंगे। वहीं इसके बाद आवेदन स्वत: रद्द हो जाएंगे।

Bihar Land Mutation : आवेदन लौटने के बाद उन त्रुटियों को हर हाल में 30 दिनों के अंदर सुधारे

बता दे की रैयत 30 दिन के अंदर आवेदन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर त्रुटि होने पर संबंधित को उसे आवेदन को वापस भेज देते है। वही आवेदन लौटने के बाद उन त्रुटियों को हर हाल में 30 दिनों के सुधार लेने हैं।

Bihar Land Mutation : आवेदन लौट के बाद उन त्रुटियों को नहीं सुधरा तो आवेदन हो जाएगा रद्द

आप सभी को बता दें कि मौनी बहन ने अपने शब्दों में बतलाएं की ऐसा नहीं किया तो आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे वहीं परिमार्जन प्लस पोर्टल पर तय अवधि के अंदर सुधार नहीं करने पर आवेदन स्वत : रद्द हो जाएंगे। वही आवेदन रद्द होने के बाद रैयत को फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करने पड़ेंगे।

उन्होंने काहे की दाखिल खारिज के आवेदन में त्रुटि होने के बाद और आवेदन के लोगों में आवेदन वापस भेजने के बाद लगातार दाखिल खारिज के लंबित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रहे थे। इसीलिए भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग द्वारा नियम में बदलाव किया गया है। वहीं नए नियमों के तहत दाखिल खरीफ प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं।

Bihar Land Mutation : लॉग- इन के माध्यम से आप सभी चेक करते रहे स्टेटस

  • बता दे कि इसके साथ सीओ किसी भी दाखिल खारिज के आवेदन में त्रुटि पाए जाने पर उसे आवेदक के लॉग में कारण बताते हुए वापस भेज देते हैं।
  • वही तब आवेदकों को दोबारा से इस लॉग- इन से सुधार कर आवेदन को ऑनलाइन भेजने होते हैं। वही पहले इसे लेकर कोई समय सीमा तय नहीं थे।
  • बता दे की इसीलिए 30 दिन की अधिकतम समय सीमा तय कर दिए गए हैं। वहीं इसके बाद पोर्टल पर यह स्वत: रद्द हो जाते हैं। वहीं इससे बचने के लिए आवेदक अपने लॉग- इन के माध्यम से इसकी स्टेटस चेक कर सकेंगे।

रिपोर्ट नहीं भेजने पर नवगछिया के भूमि सुधार उपसमाहर्ता से स्पष्टीकरण

बता दे की दूसरी तरफ दाखिल खारिज अपीलवाद से संबंधित रिपोर्ट नहीं भेजने के कारण जिला गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने नवगछिया के भूमि सुधार उपसमाहर्ता से स्पष्टीकरण पूछे हैं।

वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता के साथ बैठक किए थे। वहीं बैठक में लंबित दाखिल खारिज अपीलवाद के मामले में विभाग द्वारा नवगछिया के भूमि सुधार उपसमाहर्ता से स्पष्टीकरण मांगे थे। जो विभाग को अब तक पर अप्राप्त है।

प्रभारी पदाधिकारी ने दिए निर्देश

वही प्रभारी पदाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि लंबित दाखिल- खारिज अपीलवाद के संबंध में अपना स्पष्टीकरण विभाग को अवहलंब उपलब्ध कराने सुनिश्चित है करें।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment