MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. दरअसल, राज्य के जिला और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में यह बदलाव किया गया है. इस बदलाव के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को स्टांप ड्यूटी से मिलने वाली अतिरिक्त राशि से वेतन दिया जाएगा. वेतन व्यवस्था में इस बदलाव को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.
नए साल 2025 से लागू होगी नई वेतन व्यवस्था
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद यह नए साल 2025 में 20 जनवरी से लागू हो जाएगी. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के तहत स्टांप ड्यूटी पर एक प्रतिशत तक अतिरिक्त चार्ज लिया जा सकेगा. इस अतिरिक्त आय से पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और मानदेय आदि का भुगतान किया जाएगा. राज्य सरकार ने पंचायतों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया है.
वेतन बांटने के अलावा यहां होगा उपयोग
सूत्रों की मानें तो मध्य प्रदेश सरकार अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी से इन पंचायतों के अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के बाद इसका उपयोग गांव के विकास में करेगी। ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों और सचिवों का मानदेय और वेतन भी इसी राशि से दिया जाएगा। यह राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंचायतों को ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि का पूरा ब्योरा भी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।
इस बदलाव के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को स्टांप ड्यूटी से मिलने वाली अतिरिक्त राशि से वेतन दिया जाएगा. वेतन व्यवस्था में इस बदलाव को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. इस अतिरिक्त आय से पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और मानदेय आदि का भुगतान किया जाएगा. राज्य सरकार ने पंचायतों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया है.